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कड़ी मशक्कत के बाद आखिर में ट्विटर ने भारत के नए आईटी नियमों को मान ही लिया जिसके तहत भारत में ट्विटर ने अपना रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफीसर नियुक्त कर दिया है जिसकी जानकारी ट्विटर ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर साझा की और बताया कि कंपनी ने विनय प्रकाश को शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। Twitter Ne Maane Naye IT Niyam
भारत में केंद्र सरकार द्वारा 25 फरवरी को नए आईटी नियम लागू किए गए थे जिनका 3 महीने के भीतर ही पालन किया जाना था लेकिन ट्विटर ने डेडलाइन खत्म होने के 46 दिन बाद इन नियमों का पालन किया है।
वहीं से पहले टि्वटर इंडिया के अंतरिम शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने 27 जून को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था जिनकी नियुक्ति कुछ हफ्ते पहले ही ट्विटर इंडिया के नए आईटी नियमों के पालन के लिए की गई थी।
ट्विटर ने पेश की पहली ग्रीवेंस रिड्रेसल रिपोर्ट
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* ट्विटर ने अपनी 26 मई से 25 जून 2021 के बीच की पहली ग्रीवेंस रिड्रेसल रिपोर्ट पेश की है क्योंकि नए आईटी नियमों के तहत इस रिपोर्ट को पेश करना अनिवार्य किया गया है।
* टि्वटर द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने उत्पीड़न से लेकर प्राइवेसी उल्लंघन तक की शिकायतों में 133 पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने का भी दावा किया है वहीं 18000 से ज्यादा टि्वटर अकाउंट को बाल यौन शोषण और अश्लीलता की वजह से सस्पेंड किया गया है। Twitter Ne Maane Naye IT Niyam
* साथ ही कंपनी ने यह भी बताया कि ट्विटर ने अकाउंट सस्पेंशन से जुड़े 56 शिकायतों पर कार्रवाई की है जिनमें इन सभी शिकायतों का समाधान किया गया और साथ ही इससे जुड़ा जरूरी रिस्पांस संबंधित व्यक्ति को भेजे गए।
देश के नए आईटी मंत्री ने ट्विटर को दी थी चेतावनी
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हाल ही में बने नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8 जुलाई को अपना मंत्रालय संभाला जिसके तुरंत बाद ही उन्होंने ट्विटर को चेतावनी जारी कर दी जिसमें उन्होंने कहा कि देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को नए आईटी नियमों का पालन करना ही होगा।
मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार से पहले आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपना इस्तीफा दे दिया था जिसमें माना जा रहा है कि रविशंकर प्रसाद आईटी कानून को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों के सामने देश की साख बचाने में नाकाम रहे जिस वजह से ही उनकी आईटी मंत्रालय से विदाई हुई।
देश का कानून मानने पर शुरुआत से दिया गया जोर
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दिल्ली हाईकोर्ट और संसदीय समिति ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर से पहले ही कहा था कि देश का कानून सबसे ऊपर है और इससे मारना ही होगा वहीं संसदीय समिति ने ट्विटर से सवाल करते हुए यह भी पूछा था कि क्या आप भारत के कानून का पालन करते हैं?
जिस पर ट्विटर ने जवाब देते हुए कहा था कि हम कंपनी की पॉलिसी को फॉलो करते हैं जो देश के कानून के अनुसार हैं ट्विटर के इस दलील पर समिति ने आपत्ति जताई और कड़े शब्दों में कहा था कि हमारे यहां देश का कानून सबसे बड़ा है आपकी पॉलिसी नहीं। Twitter Ne Maane Naye IT Niyam
इतना ही नहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ट्विटर पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर कंपनी नए नियमों को लागू नहीं करती है तो उसे किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं दी जाएगी जिसके लिए हाईकोर्ट की जस्टिस रेखा पिल्लई ने साफ शब्दों में यह भी कहा था कि अगली सुनवाई में आईटी कानून लागू करने पर आप स्पष्ट जवाब के साथ आइए, वरना मुश्किल में पड़ जाएंगे। Twitter Ne Maane Naye IT Niyam
ट्विटर ने नियमों को ना मानने के कारण अपनी लीगल शील्ड भी खोई
* ट्विटर नए आईटी नियम ना मानने के कारण और भारत में थर्ड पार्टी कंटेंट दिखाने की वजह से अपनी लीगल शील्ड भी खो चुका है जिसमें अब कंपनी को सरकार की तरफ से किसी भी कंटेंट को लेकर सुरक्षा नहीं दी जाएगी।
* वहीं अगर इसे आसान शब्दों में समझा जाए तो ट्विटर के ऊपर अब आईपीसी की कई धाराओं के तहत कार्यवाही की जा सकती है लेकिन अब जब कंपनी ने कानून मानना शुरू कर दिया है तो ऐसे में सरकार इस बात पर दोबारा विचार कर सकती है।
रविशंकर प्रसाद का टि्वटर अकाउंट ब्लॉक करने के बाद घिरी कंपनी
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ट्विटर ने 25 जून को पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था जिसके लिए ट्विटर ने अमेरिकी कॉपीराइट एक्ट का हवाला दिया। जिसका सरकार ने पुरजोर विरोध किया वहीं इसके तुरंत बाद ही ट्विटर पर 5 केस भी दर्ज किए गए जिसके बाद ट्विटर ने नए नियमों का पालन ना करने के कारण अपनी लीगल शील्ड को भी खो दिया।
जिसके तहत अब सरकार की तरफ से ट्विटर को किसी भी कंटेंट को लेकर कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी साथ ही ट्विटर के ऊपर आईपीसी धारा के तहत भी कार्रवाई हो सकती है जिसके लिए खुद ट्विटर जिम्मेदार होगा।
* टि्वटर इंडिया पर गाजियाबाद के लोनी में हुए मुस्लिम बुजुर्ग से मारपीट और अभद्रता के मामले में गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की।
* बुलंदशहर में देश का गलत झंडा दिखाने पर मामला दर्ज किया गया।
* देश का गलत झंडा दिखाने की वजह से मध्यप्रदेश की साइबर सेल में भी मामला दर्ज हुआ।
* दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट के मामले में ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज किया जिसमें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के शिकायत के तहत यह मामला दर्ज किया गया।
* टि्वटर के प्लेटफार्म पर हिंदू देवी को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट और कंटेंट को लेकर दिल्ली में ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
Written By : Shruti Dixit
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