Monday, December 9, 2024
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ज्ञानवापी मामला, मुस्लिम पक्ष ने दायर की याचिका

ज्ञानवापी मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अंजुमन इंतेजामिया कमिशन ने एक नई याचिका दायर की है। इस याचिका में रमजान के लिए वजू खाना क्षेत्र को डी-सील करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है- ‘नमाजी के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक अस्थायी उपाय हो।

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 14 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसके साथ ही अदालत ने मुस्लिम पक्ष को एक याचिका को लेकर राहत दी है। अदालत ने कहा कि वह मुस्लिम पक्ष को मस्जिद परिसर में वजू को अनुमति देने की मांग को लेकर याचिका दायर करने की इजाजत देगा।

वही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए राजी हुआ है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।

वकील विष्णु जैन ने कोर्ट को बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वाराणसी की एक अदालत में याचिकाएं दायर की गई हैं और जिला न्यायाधीश इस मामले पर पांच बार फैसला टाल चुकी है। वकील विष्णु जैन की दलील सुनने के बाद सीजेआई ने कहा कि इस मामले पर 21 अप्रैल को सुनवाई करेंगे।

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने का दवा 

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ‘शिवलिंग’ पाए जाने का दावा किया गया है। हिंदू पक्षकारों को वाराणसी जिला न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन दायर करने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति की अपील पर हिंदू पक्षकारों को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया था।

मई महीने में ज्ञानवापी मस्जिद का हुआ सर्वे 

वही आपको बताते चले कि पिछले साल मई के महीने में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ था। तब दावा किया गया था कि मस्जिद से एक प्राचीन शिवलिंग पाया गाया है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये कोई शिवलिंग नहीं है, बल्कि फव्वारा है।हिंदू पक्ष ने दावा किया कि नंदी की मूर्ति के ठीक सामने मिले शिवलिंग का व्यास 12 फीट 8 इंच है। इसकी गहराई भी काफी है। 12.8 फीट का शिवलिंग वजू स्थल से मिला है। मामला सामने आने के बाद इस जगह को सील करा दिया गया था।

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