UP Me Population Bill 2021 Ka Draft Hua Ready , Jaaniye 2 Bachche Hone Par Nahi Milengi Ye Suvidhayein , uttar pradesh jansankhya bill , up population bill 2021, population bill in uttar pradesh 2021
यूपी में पापुलेशन बिल 2021 का ड्राफ्ट रेडी कर लिया गया है । स्टेट लॉ कमीशन शीघ्र ही इस को अंतिम रूप देने के पश्चात राज्य सरकार को सौंप देगा।
इस विधेयक के आधार पर जिन लोगों के पास 2 से अधिक बच्चे होंगे, वह ना तो गवर्नमेंट जॉब कर पाएंगे और ना ही इलेक्शन में खड़े हो पाएंगे। जानकारी के मुताबिक कमीशन द्वारा ड्राफ्ट को गवर्नमेंट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ ही 19 जुलाई तक जनता से उनका ओपिनियन मांगा है।
इस ड्राफ्ट को ऐसे वक्त पर पेश किया गया है जब उत्तर प्रदेश में 11 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ नई पापुलेशन पॉलिसी 2021-30 जारी करने वाले है । जानकारी के मुताबिक स्टेट लॉ कमीशन द्वारा यह ड्राफ्ट स्वयं ही तैयार किया गया है, इस ड्राफ्ट को रेडी करने के लिए कोई सरकारी आदेश नहीं है।
2 से ज्यादा बच्चे होने पर क्या होगा नुकसान
यूपी स्टेट लॉ कमीशन के प्रस्ताव के अनुसार, 2 से अधिक बच्चों के मां-बाप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। प्रमोशन का भी अवसर नहीं प्राप्त होगा । सरकारी नीतियों व अनुदान का लाभ भी नहीं प्राप्त होगा । इसके साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ने सहित अनेक प्रकार की पाबंदियां लगाए जाने की सिफारिश की गई है।
ड्राफ्ट के लागू होने के 1 साल के भीतर ही सभी गवर्नमेंट ऑफिसरों तथा कर्मचारियों को शपथ पत्र सौंपना होगा । इसके साथ ही स्थानीय निकाय में चुने गए जनप्रतिनिधियों को भी अपना शपथ पत्र सौंपना होगा। वह इस नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे।
कानून के लागू होने के दौरान उनके दो ही बच्चे हैं, शपथ पत्र देने के पश्चात यदि तीसरी संतान पैदा करते हैं तो प्रतिनिधि का निर्वाचन कैंसिल करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही इलेक्शन में ना खड़े होने का प्रस्ताव भी देना होगा । वही गवर्नमेंट ऑफिसरों तथा कर्मचारियों का प्रमोशन और निलंबित करने की सिफारिश भी की गई है।
कौन-कौन सी सुविधाएं प्राप्त होंगी
स्टेट लॉ कमिशन के प्रस्ताव के अनुसार 1 बच्चे की योजना अपनाने वाले मां-बाप को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी। यदि परिवार के अभिभावक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तथा नसबंदी करवाते हैं तो उनको इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवास योजनाओं में छूट जैसी अनेक सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा।
दो बच्चों वाले मां-बाप यदि गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं तो उनको बिजली – पानी, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट सहित अनेक प्रकार की सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। एक बच्चे तथा स्वयं नसबंदी करवाने वाले पति-पत्नी को बच्चे के 20 साल के होने तक फ्री इलाज, शिक्षा, बीमा, शिक्षण संस्था तथा गवर्नमेंट जॉब्स में प्रायोरिटी देने का प्रस्ताव है।
जानकारी के मुताबिक स्टेट कमीशन द्वारा ड्राफ्ट पर लोगों से सुझाव तथा आपत्तियों की मांग की गई है 19 जुलाई तक कमीशन को ई-मेल (statelawcommission2018@gmail.com) या फिर डाक के माध्यम से सुझाव तथा आपत्तियां दी जा सकती हैं।
स्टेट लॉ कमिशन अध्यक्ष जस्टिस एएन मित्तल के दिशा – निर्देशन में यह ड्राफ्ट रेडी किया गया है। आपत्तियों तथा सुझावों को देखने के बाद संशोधित ड्राफ्ट रेडी करके कमीशन उत्तर प्रदेश सरकार को देगा । उत्तरप्रदेश सरकार इस फार्मूले को ग्रीन सिग्नल देती है तो फिर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में यह बड़ा स्टेप होगा । स्टेट लॉ कमिशन की वेबसाइट upslc.upsdc.gov.in पर यह ड्राफ्ट अपलोड है।
Written By : Aarti Vishwakarma
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