‘सिंधु जल संधि’ में संशोधन के लिए भारत का पाकिस्तान को नोटिस

'सिंधु जल संधि' में संशोधन के लिए भारत का पाकिस्तान को नोटिस
'सिंधु जल संधि' में संशोधन के लिए भारत का पाकिस्तान को नोटिस

सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन को लेकर भारत ने पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को अक्षरश: लागू करने में भारत दृढ़ समर्थक जिम्मेदार भागीदार रहा है। सूत्रों ने बताया कि सिंधु जल के लिए संबंधित आयुक्तों के माध्यम से 25 जनवरी को सिंधु जल संधि के अनुच्छेद XII (3) के अनुसार नोटिस दिया गया था।

सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान की कार्रवाइयों ने सिंधु जल संधि के प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और भारत को सिंधु जल संधि के संशोधन के लिए एक उचित नोटिस जारी करने के लिए मजबूर किया है।

सूत्रों के मुताबिक, 2015 में पाकिस्तान ने भारत की किशनगंगा और रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर अपनी तकनीकी आपत्तियों की जांच के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया था। 2016 में पाकिस्तान ने एकतरफा रूप से इस अनुरोध को वापस ले लिया और प्रस्तावित किया कि एक मध्यस्थता अदालत उसकी आपत्तियों पर फैसला सुनाए।

पाकिस्तान ने किया सिंधु जल संधि का उल्लंघन

सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान की यह एकतरफा कार्रवाई आईडब्ल्यूटी के अनुच्छेद IX का उल्लंघन है। इसी के अनुसार, भारत ने इस मामले को एक तटस्थ विशेषज्ञ के पास भेजने के लिए एक अलग अनुरोध किया। सूत्रों ने कहा कि एक ही प्रश्न पर एक साथ दो प्रक्रियाओं की शुरुआत और उनके असंगत या विरोधाभासी परिणामों की संभावना एक अभूतपूर्व और कानूनी रूप से अस्थिर स्थिति पैदा करती है। जो स्वयं सिंधु जल संधि को खतरे में डालती है। यही कारण है कि विश्व बैंक ने 2016 में इसे स्वीकार किया और दो समानांतर प्रक्रियाओं की शुरुआत को रोकने का निर्णय लिया और साथ ही भारत और पाकिस्तान से सौहार्दपूर्ण तरीके से इस स्थिति से बाहर निकलने का अनुरोध किया।

सिंधु जल संधि पर चर्चा करने से करता रहा है इनकार

पारस्परिक रूप से सहमत तरीके से आगे बढ़ने के लिए भारत द्वारा बार-बार प्रयास करने के बावजूद, पाकिस्तान ने 2017 से 2022 तक स्थायी सिंधु आयोग की पांच बैठकों के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के निरंतर आग्रह पर, विश्व बैंक ने हाल ही में तटस्थ विशेषज्ञ और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रक्रियाओं दोनों पर कार्रवाई शुरू की है। समान मुद्दों पर इस तरह के समानांतर विचार सिंधु जल समझौते के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत नहीं आते हैं।

सिंधु जल संधि क्या है ?

दरअसल, सिंधु जल संधि के प्रावधानों के तहत सतलज, व्यास और रावी का पानी भारत को और सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को दिया गया है। भारत और पाकिस्तान ने नौ सालों की बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें विश्व बैंक भी एक हस्ताक्षरकर्ता (सिग्नेटरी) है। दोनों देशों के जल आयुक्तों को साल में दो बार मुलाकात करनी होती है और परियोजना स्थलों एवं महत्त्वपूर्ण नदी हेडवर्क के तकनीकी दौरे का प्रबंध करना होता है।

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