संत का चोला ओढने वाले आसाराम बापू के पाप का घड़ा फूट चुका है और उन्हें रेप मामले में सजा का ऐलान हो गया है। दुष्कर्म मामले में गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने आसाराम बापू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इससे पहले कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलों में आरोपी आसाराम बापू को उम्रकैद देने की मांग की थी। साथ ही कहा कि आरोपी आदतन अपराधी है और उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जाए। बता दें कि आसाराम बापू फिलहाल जोधपुर जेल में बंद है, जहां वह एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है।
क्या है पूरा मामला
ये साल 2013 का मामला है, जिसमें आसाराम पर सूरत की लड़की ने रेप का आरोप लगाया था, जबकि उसकी छोटी बहन ने नारायण साईं पर रेप का आरोप लगाया था। इस मामले में आसाराम के अलावा उसकी पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती और चार महिला अनुयायी ध्रुवबेन, निर्मला, जस्सी और मीरा आरोपी हैं।
जोधपुर जेल में बंद हैं आसाराम बापू
81 साल के आसाराम इस समय जोधपुर जेल में बंद हैं। जहां वह 2013 में राजस्थान में अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। सत्र अदालत के न्यायाधीश डीके सोनी ने सजा कितनी दी जाए। इस पर दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया है। अदालत ने आसाराम बापू को सूरत की रहने वाली एक महिला शिष्या से 2001 से 2006 तक कई बार बलात्कार करने के मामले में दोषी ठहराया था। ये तब हुआ जब शिष्या अहमदाबाद के पास मोटेरा में अपने आश्रम में रह रही थी।
सूरत की रहने वाली महिला ने लगाए थे रेप के आरोप
सूरत की रहने वाली एक महिला ने अक्टूबर 2013 में आसाराम और सात अन्य के खिलाफ बलात्कार और अवैध तरीके से कैद रखने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। एक आरोपी की मुकदमा लंबित रहने के दौरान मौत हो गई। जुलाई 2014 में मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था। आसाराम फिलहाल बलात्कार के अन्य मामले में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है।
अभियोजक ने ‘आदतन अपराधी’ है आसाराम बापू
अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि आसाराम बापू ‘आदतन अपराधी’ है और उसे आजीवन कारावास की सजा की मांग की है। अभियोजक ने कोर्ट में जोर देकर कहा कि आसाराम ने जो अपराध किया है। उसमें उम्रकैद या फिर 10 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन हमने मांग की थी कि आसाराम ऐसे ही एक अन्य मामले में जेल में सजा काट रहा है और आदतन अपराधी है। ऐसे में अभियोजक ने आसाराम को सख्त सजा देने और भारी जुर्माना भी लगाने की मांग की थी।
इन धाराओं के तहत मिली सजा
अदालत ने 2013 में महिला शिष्या द्वारा दर्ज मामले में आसाराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 2 (C) (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक अपराध), 342 (गलत तरीके से हिरासत में रखना), 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 357 (हमला) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया।
आसाराम के बेटे को भी हुई थी सजा
पीड़िता की छोटी बहन के साथ आसाराम के बेटे नारायण साईं ने बलात्कार किया था और उसे अवैध रूप से कैद कर रखा था। साईं को अप्रैल 2019 में सूरत की एक सत्र अदालत ने 2013 में उसके खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
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