Gyanvapi Masjid Case:मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट कल करेगा सुनवाई

ज्ञानवापी मामले में कल सुनवाई करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट
ज्ञानवापी मामले में कल सुनवाई करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट

Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है | ज्ञानवापी मस्जिद मुद्दे पर वाराणसी जिला जज के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में चुनौती दी गई थी | जिसके बाद अब हाईकोर्ट मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कल सुनवाई करेगा | जस्टिस जयंत बनर्जी की सिंगल बेंच में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई हो सकती है | सुनवाई की तारीख और बेंच का फैसला कल सुबह ही तय होगा | बता दें कि याचिका में सोमवार से शुरू हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) के सर्वे पर रोक और जिला जज के फैसले को रद्द किए जाने की मांग गई है |

हाईकोर्ट कल सुनेगा मुस्लिम पक्ष

जिला जज ने ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी थी | मुस्लिम पक्ष ने जिला जज की तरफ से एएसआई सर्वे कराने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है | सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए 26 जुलाई शाम 5:00 बजे तक एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी थी | एएसआई सर्वेक्षण पर ब्रेक को मुस्लिम पक्ष के लिए राहत की तरह देखा गया था | ज्ञानवापी की मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आज याचिका दाखिल की है |

मुख्य हिन्दू पक्षकार को सुने हाईकोर्ट

ज्ञानवापी मामले में प्रथम वादिनी राखी सिंह की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता सौरभ तिवारी के माध्यम से दूसरी कैविएट दायर की गयी | इसके पहले भी राखी सिंह की तरह से हाईकोर्ट के समक्ष मस्जिद कमेटी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 की धारा 115 के तहत संभावित पुनरीक्षण याचिका की स्थिति में एक कैविएट दायर की जा चुकी है |

लेकिन कल देर शाम मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अथवा सिविल प्रक्रिया संहिता ,1908 की धारा 115 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर करनें का आदेश दिया गया |जिसके बाद राखी सिंह के अधिवक्ता सौरभ तिवारी के माध्यम से देर रात ई-फाईलिंग मोड से दुसरी कैविएट दायर की गयी ताकि मस्जिद कमेटी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता अथवा संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अगर याचिका मस्जिद कमेटी लाती है ऐसी स्थिति में मुख्य हिन्दू पक्षकार को सुने बगैर हाईकोर्ट कोई फैसला ना दें |

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