डूंगरपुर : सादिक अली : डूंगरपुर पॉक्सो कोर्ट द्वारा मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म के एक दोषी को सजा सुनाने के दूसरे दिन बुधवार को एक और दुष्कर्म के मामले में दोषी को सज़ा सुनाई । पोक्सो कोर्ट में विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि करीब ढाई साल पहले सदर थाने में पीड़िता की माँ ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ हुए दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी | पीड़िता की माँ ने दुष्कर्म के आरोपी शैलेश परमार निवासी हिम्मत नगर गुजरात समेत उसके 4 रिश्तेदारो के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी ।बता दें , चारों शैलेश के साथ दुष्कर्म में शामिल थे |
रिपोर्ट दर्ज होने के 2 दिन बाद सदर थाना पुलिस द्वारा दुष्कर्म के आरोपी शैलेश को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया । उक्त मामले में पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने आरोपी शैलेश परमार को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 65 हज़ार रुपये के आर्थिक जुर्माने से दण्डित करने का फैसला दिया।
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नाबालिग से दुष्कर्म में कौन कौन था शामिल
नाबालिग से दुष्कर्म के एक दोषी को सजा सुनाने के दूसरे दिन बुधवार को एक और दुष्कर्म के मामले में दोषी को सज़ा सुनाई । पोक्सो कोर्ट में विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि करीब ढाई साल पहले सदर थाने में पीड़िता की माँ ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ हुए दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी | पीड़िता की माँ ने दुष्कर्म के आरोपी शैलेश परमार निवासी हिम्मत नगर गुजरात समेत उसके 4 रिश्तेदारो के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी ।बता दें , चारों शैलेश के साथ दुष्कर्म में शामिल थे |
रिपोर्ट दर्ज होने के 2 दिन बाद सदर थाना पुलिस द्वारा दुष्कर्म के आरोपी शैलेश को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया । उक्त मामले में पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने आरोपी शैलेश परमार को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 65 हज़ार रुपये के आर्थिक जुर्माने से दण्डित करने का फैसला दिया।