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बहराइच 21 मई। नोडल अधिकारी डाॅ. हरिओम ने जिलाधिकारी शम्भु कुमार व पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह के साथ विकास खण्ड रिसिया के ग्राम पंचायत बभनी सैदा व नगर पंचायत रिसिया के कन्टेनमेन्ट जोन मोहल्ला राजेन्द्र नगर का निरीक्षण कर कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए की गयी व्यवस्थाओं एवं निगरानी समितियों की गतिविधियों का जायजा लिया। Nodal Adhikari Ne Kiya Gram Panchayat
ग्राम पंचायत बभनी सैदा के निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय रिसिया में ग्राम की निगरानी समिति के सदस्यों से घर-घर जांच, ग्राम में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या एवं उनके उपचार की व्यवस्था मेडिकल किट का वितरण आदि की जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिया कि घर-घर जाकर परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य की जांच करें और लक्षणयुक्त पाये जाने पर उनकी जांच अवश्य कराये। साथ ही घर-घर भ्रमण के दौरान वैक्सीन का महत्व बताकर 45 वर्ष से अधिक आयु वालों को टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित भी करें।
इसके उपरान्त उन्होंने नगर पंचायत रिसिया के कन्टेनमेण्ट जोन राजेन्द्र नगर का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान ईओ शैलेन्द्र मिश्रा को निर्देश दिया कि मानक के अनुसार समुचित साफ-सफाई, सेनिटाइजेशन आदि का कार्य कराये। निगरानी समिति के सदस्यों को निर्देश दिया कि वार्ड में घर-घर जाकर परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य की जांच करे और लक्षण पाये जाने पर उनकी जांच भी करायें। भ्रमण के दौरान लोगों के टीकाकरण के लिए भी प्रेरित करें। Nodal Adhikari Ne Kiya Gram Panchayat
नोडल अधिकारी ने क्षेत्रीय सभासदों से टीकाकरण कार्य में सक्रिय सहयोग प्रदान करने तथा 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने की अपील करते हुए कहा कि लोगों को बतायें कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण लगवाना आवश्यक है।
इस अवसर पर एसडीएम सदर सौरभ गंगवार आईएएस, सीएमओ डाॅ. राजेश मोहन श्रीवास्तव, पीडी डीआरडीए अनिल कुमार ंिसह, सीओ पयागपुर के.पी. भारती, पीओ. डूडा संजय कुमार सिंह, बीडीओ रविशंकर प्रधान, एम.ओ.आई.सी. रिसिया डाॅ. अतुल श्रीवास्तव, लाइजनिंग आॅफिसर/आबकारी अधिकारी प्रगल्भ लवानिया व अन्य सम्बन्धित लोग मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अन्तर्गत 31 मई तक वितरित होगा निःशुल्क खाद्यान्न
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बहराइच 21 मई। जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने बताया कि जनपद में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अन्तर्गत वितरण माह मई हेतु 20 मई 2021 से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रारम्भ हो गया है। योजनान्तर्गत प्रत्येक कार्डधारक को प्रति यूनिट 05 किग्रा. निःशुल्क खाद्यान्न (03 किग्रा. गेहूॅ तथा 02 किग्रा. चावल) का वितरण किया जा रहा है। योजना के तहत कार्डधारकों को 31 मई 2021 तक खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी श्री सिंह ने बताया कि वर्तमान समय में जनपद में कुल 7,00,985 राशनकार्ड धारक हैं जिन्हें ई-पास मशीन द्वारा आधार प्रमाणीकरण के माध्यम वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 21 मई 2021 के मध्यान्ह 12ः00 बजे तक जनपद के 78,783 कार्डधारकों को खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है। डी.एस.ओ. ने बताया कि तहसील पयागपुर के ग्राम खरगापुर में विधायक पयागपुर सुभाष त्रिपाठी तथा नगर पालिका परिषद बहराइच अन्तर्गत अस्पताल चैराहा क्षेत्र के उचित दर विके्रता ओंमकार सिंह की राशन दुकान पर विधायक सदर श्रीमती अनुपमा जायसवाल द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत राशन वितरण कार्य का शुभारम्भ किया गया।
डी.एस.ओ. श्री सिंह ने बताया कि जनपद के ऐसे कार्डधारक जिनका अंगूठा ई-पास मशीन पर किसी तकनीकी कारण से मैच नहीं करता है अर्थात आधार प्रमाणीकरण की प्रकिया पूर्ण नहीं हो पाती है उन्हें 31 मई 2021 को मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा। उन्होंने जनपद के समस्त कार्डधारकों से अपेक्षा की है कि सम्बन्धित उचित दर दुकान पर जाकर अपना अंगूठा ई-पास मशीन पर लगाकर निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर लें।
न्यायिक कार्य के लिए निर्धारित किया गया रोस्टर
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बहराइच 21 मई। जनपद न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा ने बताया कि मा. उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायिक अधिकारियों द्वारा आवश्यक न्यायिक कार्य वीडियो कांफ्रेंसिंग/वर्चुअल माध्यम से सम्पादित किये जायेंगे। न्यायिक कार्य हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार जनपद न्यायाधीश द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस को पूर्वान्ह 09ः00 बजे से 10ः00 बजे तक, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.-1 मनोज कुमार मिश्रा द्वारा 24 मई 2021 को पूर्वान्ह 10ः00 बजे से 10ः30 बजे तक, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरजन सिंह चतुर्थ द्वारा 25 व 26 मई तथा 02 जून 2021 को पूर्वान्ह 10ः00 बजे से 10ः30 बजे तक,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इन्दिरा प्रकाश तृतीय द्वारा 27, 28 व 31 मई तथा 01 जून 2021 को पूर्वान्ह 10ः00 बजे से 10ः30 बजे तक, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वरूण मोहित निगम द्वारा 03 जून 2021 को पूर्वान्ह 10ः00 बजे से 10ः30 बजे तक तथा विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट राकेश कुमार पंचम द्वारा 04 जून 2021 पूर्वान्ह 10ः00 बजे से 10ः30 बजे तक सुनवाई की जायेगी। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि बन्दियों के ट्रायल, रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य सेशन कोर्ट द्वारा पूर्वाप्ह 11ः00 बजे से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा। Nodal Adhikari Ne Kiya Gram Panchayat
इसी प्रकार मजिस्ट्रियल कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट अविरल सिंह 24 मई 2021 को पूर्वान्ह 10ः30 बजे से 11ः30 बजे तक, सिविल जज (सी.डि.) ईश्वर शरण कन्नौजिया द्वारा 25 व 27 मई तथा 01 व 04 जून 2021 तक पूर्वान्ह 10ः30 बजे से 11ः30 बजे तक, एडिशनल मुख्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट अनुपम दीक्षित द्वारा 26 व 31 मई तथा 03 जून 2021 को पूर्वान्ह 10ः30 बजे से 11ः30 बजे तक तथा एडिशनल सिविल जज (जू.डि.)/जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट नं. 04 सुश्री वर्तिका शुभानन्द द्वारा 26 मई तथा 02 जून 2021 को पूर्वान्ह 10ः30 बजे से 11ः30 बजे तक सुनवाई की जायेगी। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि मजिस्ट्रीयल कोर्ट पर उक्त नामित मजिस्ट्रेटों द्वारा बन्दियों के ट्रायल, रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य पूर्वान्ह 10ः00 बजे से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पादित किये जायेंगे।
पेशकार, आशुलिपिक व चपरासी के पद हेतु सेवानिवृत्त कार्मिकों से आमंत्रित किये गये आवेदन
बहराइच 21 मई। जनपद बहराइच में गठित स्थाई लोक अदालत में पेशकार, आशुलिपिक व चपरासी के एक-एक पद पर भर्ती की जायेगी। उक्त पदों पर भर्ती हेतु दीवानी न्यायालय अथवा कलेक्ट्रेट न्यायालय के सेवानिवृत्त ऐसे कर्मचारी जिनकी आयु 65 वर्ष से कम हो, को अधिकतम दो वर्ष के लिए एक निर्धारित मानदेय रूपये 9000 व रूपये 7000 प्रतिमाह पर अनुबन्धित कर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा। Nodal Adhikari Ne Kiya Gram Panchayat
यह जानकारी देते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रारूप तारा गल्र्स इण्टर कालेज बहराइच के निकट स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (एडीआर भवन) से अथवा जनपद न्यायालय बहराइच की आधिकारिक वेबसाइट डिस्ट्रिक्ट डाट ई-कोर्टस डाट जीओवी डाट इन से प्राप्त कर भरे हुए आवेदन-पत्र विलम्बतम 31 मई 2021 को मध्यान्ह 12ः00 बजे तक स्वयं अथवा डाक द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के कार्यालय में प्राप्त कराये जा सकते हैं। नियत तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त पद पर चयन हेतु 05 जून 2021 को पूर्वान्ह 11ः30 बजे जनपद न्यायालय बहराइच के मीटिंग हाल में साक्षात्कार आयोजित होगा।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना के लिए आवेदन आमंत्रित
आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 15 जून
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बहराइच 21 मई। उपायुक्त उद्योग द्वारा अवगत कराया गया है कि सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की इकाईयों की स्थापना हेतु पात्रता रखने वाले इच्छुक व्यक्ति 15 जून 2021 तक अपने पूर्ण आवेदन-पत्र जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, बहराइच में जमा कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना की पात्रता की जानकारी देते हुए उपायुक्त उद्योग ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जिनकी आयु 18-40 वर्ष, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण के साथ-साथ उसे किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री स्वरोज़गार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोज़गार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्य किसी स्वरोज़गार योजना का लाभ न प्राप्त किया गया हो। योजनान्तर्गत आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को केवल एक बार ही लाभान्वित किये जाने का प्राविधान है। आवेदक को इस आशय का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि वह पात्रता की समस्त शर्तें पूर्ण कर रहा है।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त उद्योग ने बताया कि आवेदक की आयु 01 अपै्रल 2021 को कम से कम 18 वर्ष तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना हेतु आनलाइन आवेदन ही मान्य है। अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र के सहायक आयुक्त उद्योग बाबू राम, 9453248812, सहायक प्रबन्धक तकनीकी जे.पी. यादव के मो.नं 9451008022 एवं सहायक प्रबन्धक संदीप कुमार के मो.नं 7905357176 पर प्रातः 10ः30 बजे से सायं 5ः30 तक सम्पर्क किया जा सकता है।
जनपद के 32 अलग-अलग स्थान घोषित किये गये कन्टेनमेन्ट ज़ोन
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बहराइच 21 मई। जनपद के तहसील महसी अन्तर्गत ग्राम तमाचपुर, आदिलपुर रंजीतपुर, रामपुर किन्धौरी, गड़वा, तहसील नानपारा के ग्राम बक्शीगांव, बख्तावरगांव, ढकिया, लक्ष्मनपुर, तहसील कैसरगंज के ग्राम सिदरखी, आदिलपुर हमीरपुर, तहसील सदर के ग्राम नरसिंह डीहा, नगरौर, तहसील पयागपुर के ग्राम चन्द्रावा, कन्छर, नेजाभार, कोड़रीताल, चाती रामनगर खजुरी, पैडी, पूरे शिवसहाय मर्वतिया, बेलदारन टोला, चीनी मिल, नेजवाभार, पण्डितपुरवा सोहबतिया, तहसील मिहींपुरवा के ग्राम सांईपुरवा, जालिम नगर, सेमरी घटही, पाण्डेयपुरवा, कबेलपुर, में 01-01 व्यक्ति तथा तहसील कैसरगंज के ग्राम सेमरी, तहसील नानपारा के ग्राम रग्धूपुरवा, भवनियापुर व तहसील सदर के ग्राम रानीपुर में 01 से अधिक व्यक्तियों के पीड़ित/संक्रमित पाये जाने के फलस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट ज़ोन घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से सम्बन्धित क्षेत्रों तथा उसके आस-पास के क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार 19 मई 2021 को रात्रि 08ः00 बजे से अग्रिम आदेश तक अस्थायी रूप से सील किये जाने एवं सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास तथा वाहनों के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
इसी प्रकार जनपद के तहसील कैसरगंज के ग्राम जालिमपुरवा, तहसील पयागपुर अन्तर्गत ग्राम हरदाही, विलखा, ग्राम गांगूदेवर, हरैय्या, ग्राम सुहाईपुरवा नेठिया, ग्राम जोगनी, तहसील मिहींपुरवा के ग्राम बर्दिया, हरखापुर, तहसील नानपारा के ग्राम मिर्जाफाटा में 01-01 व्यक्ति के संक्रमित पाये जाने तथा तहसील कैसरगंज अन्तर्गत ग्राम भौली, मनिकापुर, बगिया, मोहल्ला अन्भापुर, तहसील पयागपुर अन्तर्गत ग्राम रामनगर, तहसील मिहींपुरवा के ग्राम सालिकपुरवा में 01 से अधिक व्यक्तियों के पीड़ित/संक्रमित पाये जाने के फलस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट ज़ोन घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से सम्बन्धित क्षेत्रों तथा उसके आस-पास के क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार 20 मई 2021 को रात्रि 08ः00 बजे से अग्रिम आदेश तक अस्थायी रूप से सील किये जाने एवं सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास तथा वाहनों के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित ग्राम/मोहल्लों में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने घरों (इन्डोर) में ही रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भा.द.सं. की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध माना जायेगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कन्सालीडेटेड गाईड लाइन्स के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कन्टेनमेन्ट ज़ोन के लिए नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी तथा नोडल पुलिस अधिकारी व सहायक नोडल पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गयी है। कोविड-19 के संक्रमण का एकल प्रकरण होने के फलस्वरूप 25 मीटर रेडियस तथा उससे अधिक संक्रमण के प्रकरण पाये जाने पर कन्टेनमेन्ट ज़ोन का दायरा 50 मीटर रेडियस का होगा। Nodal Adhikari Ne Kiya Gram Panchayat
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