बहराइच : अशोक सोनी : मनरेगा में JCB का उपयोग प्रतिबंधित होने के बावजूद, लगातार इसके उपयोग की खबरें सामने आती रहती है। ग्रामीण विकास विभाग के स्तर से लगातार इसे रोके जाने के संबंध में विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश जारी किये जा रहे हैं। जिसमे कहा गया है कि मनरेगा अधिनियम के मार्गदर्शिका के अनुसार मनरेगा में जेसीबी मशीन से काम कराना पूर्णतः अपराध है। साथ ही अन्य निर्देश भी दिये गए हैं। इसमें एफआईआर दर्ज कराने से लेकर नीलामी किया जाना भी शामिल है।
वहीं शासन से सख्त निर्देशों के बावजूद भी मनरेगा कार्यों में जेसीबी मशीन का प्रयोग जारी है। ताजा मामला विकासखंड महसी के ग्राम पंचायत पडोहिया का है । जहां तालाब की खुदाई जेसीबी से कराई जा रही । मनरेगा मनरेगा मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा। जिससे मजदूरों को काम के लाले पड़े हैं। वहीं उनके सामने रोजी-रोटी का संकट भी खड़ा हुआ। ऐसे में जहां योगी सरकार के निर्देशों की धज्जियां उड़ रहीं हैं। वही ग्राम प्रधानों पंचायत मंत्री शासन के आदेशों की सरेआम अवहेलना कर रहे हैं।
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