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सोशल मीडिया गाइडलाइंस पालन नहीं करने को लेकर ट्विटर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच जारी विवाद थम नहीं रहा है इस विवाद को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अब एक और केस दर्ज किया जा सकता है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल यौन शोषण से जुड़े कुछ लिंक्स के सिलसिले में ट्विटर से जवाब मांगा था, जिससे ट्विटर ने इनकार कर दिया। इसके बाद आयोग ने दिल्ली पुलिस से ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज करने की अपील की है । Sarkar Vs Social Media Sites
बाल आयोग ने दिल्ली पुलिस को भेजी अपनी शिकायत में कहा कि ट्विटर पर बाल यौन शोषण के कुछ लिंक मिले हैं। जब आयोग ने इस बारे में ट्विटर से पूछने की कोशिश की तो उसने साफ शब्दों में जवाब देने से इनकार कर दिया। कंपनी की ओर से कहा गया कि ट्विटर इंडिया इस मामले में जवाब नहीं दे सकता है। इसके बाद बाल आयोग ने ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है
सोशल मीडिया गाइडलाइंस पर टि्वटर का बयान
Sarkar Vs Social Media Sites
नए आईटी नियमों के खिलाफ एक तरफ सोशल मीडिया कंपनियों ने अपने रुख पर कायम रहने की बात कही है तो दूसरी तरफ माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने स्पष्ट किया है कि वह सरकार के साथ बातचीत जारी रखेगी ट्विटर की तरफ से गुरुवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत के लोगों के लिए ट्विटर प्रतिबद्ध है. महामारी के दौरान हमारी सेवा महत्वपूर्ण साबित हुई है और लोगों का समर्थन किया है. हम अपनी सेवा जारी रखने के लिए भारत में लागू कानून का पालन करने की समीक्षा करेंगे.
सरकार करती है निजात के अधिकार का पूरा सम्मान
सम्माननिजता के अधिकार को लेकर छिड़ी बहस के बीच केंद्र सरकार ने मैसेजिंग एप वॉट्सएप को जवाब दिया है. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार की मंशा निजता के अधिकार का उल्लंघन करने की नहीं है. सरकार ने कहा कि सरकार निजता के अधिकार का पूरा सम्मान करती है.सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बयान में कहा कि देश की संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े ‘बेहद गंभीर अपराध’ वाले संदेशों को रोकने या उसकी जांच के लिए ही उनके मूल स्रोत की जानकारी मांगने की जरूरत है. ये आईटी नियमों के तहत है. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इन मामलों के उदाहरण के रूप में स्पष्ट यौन सामग्री वाले संदेश का जिक्र किया है. Sarkar Vs Social Media Sites
सोशल मीडिया कंपनियों से अनुपालन रिपोर्ट मांगी
मंत्रालय ने अलग से जारी बयान में सोशल मीडिया कंपनियों मसलन फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और वॉट्सएप से नए डिजिटल नियमों के अनुपालन की स्थिति के बारे में तुरंत स्थिति रिपोर्ट देने को कहा, नए नियम बुधवार से ही प्रभावी हुए हैं. 25 फरवरी को घोषित किए गए थे नए नियमनए नियमों की घोषणा 25 फरवरी को की गई थी. इस नए नियम के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सएप जैसी बड़े सोशल मीडिया मंचों को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी. इसमें मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और भारत स्थित शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि शामिल हैं!
आयोग ने अकाउंट डिलीट करने की मांग की
आयोग ने डार्क वेब क्रिएट किए गए कुछ लिंक ट्विटर पर दिखाई देने के बाद अब आयोग ने मंत्रालय से कहा है कि वह अकाउंट ट्विटर से हटा दिए जाएं जिनका इस्तेमाल शायद अभी बच्चे कर सकते हैं आयोग ने कहा कि जब तक ट्विटर से यह आश्वासन नहीं मिल जाता कि बाल यौन शोषण से जुड़े इन लिंग की समस्या दूर की जाएगी तब तक इन अकाउंट को हटा दिया जाए
NCPCR ने मुंबई बेगम से कुछ सीन हटाने की मांग की
इससे पहले, मार्च में सीरीज के रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद, बाल आयोग ने स्ट्रीमिंग दिग्गज को एक नोटिस भेजा था जिसमें कहा गया था कि शो के कंटेंट का परिणाम ‘बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और शोषण’ हो सकता है।
शीर्ष बाल अधिकार निकाय ने अब सीरीज से कुछ दृश्यों को हटाने की मांग की है। इसके अलावा, इसने यह भी मांग की है कि किसी भी अगले फैसले तक सीरीज की स्ट्रीमिंग को रोक दिया जाए। काफी विचार-विमर्श के बाद, वेब सीरीज में कुछ दृश्य उनके अनुसार जेजे अधिनियम, 2015, पोक्सो अधिनियम, 2012, और आईपीसी, 1860 की प्रासंगिक धाराओं के उल्लंघन में थे क्योंकि इन दृश्यों में नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल किया गया था। Sarkar Vs Social Media Sites
यही कारण है कि नेटफ्लिक्स को तब सीरीज से इन दृश्यों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया था, और NCPCR ने आदेश दिया था कि जब तक वे इस संबंध में कोई फैसला नहीं लेते, तब तक वे इस सीरीज की स्ट्रीमिंग को अपने प्लेटफॉर्म पर रोक दें।
Written By : Geeta
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