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विधानसभा इलेक्शन के बाद अब पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए कड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने 30 अप्रैल को बंगाल में सभी सावर्जनिक स्थानों को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया है। Pakshinm Baangaal Me Bhi Lockdown
जिसके चलते सार्वजनिक तथा सांस्कृतिक जमावड़ों पर भी रोक लगेगी। सिर्फ बाजारों को दिन में दो बार खोलने की की छूट दी जायेगी। बंगाल में 29 अप्रैल (गुरुवार) को ही 8वें तथा आखिरी चरण के मतदान हुए है। जिसके अगले दिन 30 अप्रैल (शुक्रवार) को राज्य सरकार ने बंगाल के सभी सार्वजनिक स्थानों को बंद करने का आदेश दिया है।
बंगाल में किन चीजों पर लगी पाबंदी
बंगाल में अब सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट-बार, ब्यूटी पार्लर, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पा तथा स्वीमिंग पूल क्लोज रहेंगे।
सांस्कृतिक व सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षणिक जमावड़ों पर रोक लगाई गई है। Pakshinm Baangaal Me Bhi Lockdown
काउंटिंग तथा जीत की रैलियों के समय इलेक्शन कमीशन द्वारा दी गयी गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा। मतगणना हॉल के पास भीड़ इकठ्ठा नहीं होनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है।
कौनसी चीजों में मिलेगी छूट
मार्किट दिन में सुबह सात से दस तथा दोपहर तीन से शाम पाँच बजे तक ही खुल सकेंगे।
होम डिलीवरी तथा ऑनलाइन सर्विसेस की प्रक्रिया जारी रहेंगी।
मेडिकल शॉप, मेडिकल इक्विपमेंट्स की शॉप तथा राशन दुकानों पर कोई रोक नहीं रहेगी।
पाबंदियां तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई
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राज्य सरकार के सीनियर अफसरों ने कहा है कि प्रशासन द्वारा कुछ दिनों के बाद स्थिति की समीक्षा की जायेगी। तब तक ये गाइडलाइन्स लागू रहेंगी। यदि कोई इन्हें मानने से इंकार करता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के आधार पर कार्रवाई की जायेगी। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 188 द्वारा भी कार्रवाई होगी।
चुनाव आयोग को हाइकोर्ट ने लगाई थी फटकार
पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के समय की गयी रैलियों को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में बीते दिनों सुनवाई की गयी थी। जिसमें चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन से सवाल किया था कि जब चुनाव की रैलियां की जा रही थी, तब क्या आप दूसरे ग्रह पर थे ? Pakshinm Baangaal Me Bhi Lockdown
रैलियों के वक़्त टूट रहे कोरोना प्रोटोकॉल को आपने नहीं रोका। सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर चुनावी रैलियां होती रहीं। कोरोना की इस दूसरी लहर के जिम्मेदार आप हैं। इलेक्शन कमीशन के अफसरों पर तो हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
मतगणना को लेकर हाइकोर्ट में चुनाव आयोग को दिए 6 निर्देश
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1. आप इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि मतगणना के दिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो।
2. चाहे जो भी हो लेकिन राजनीतिक अथवा गैर-राजनीतिक कारण से मतगणना का दिन कोरोना के केसों में बढोत्तरी के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए।
3. या तो मतगणना कोरोना प्रोटोकॉल के साथ हो या फिर उसे निलबिंत कर दिया जाएगा।
4. लोगों की स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। यह बात चिंताजनक है कि प्रशासन को इस बात की याद दिलानी पड़ती है।
5. यदि नागरिक जिंदा रहेंगे, तभी वह उन अधिकारों का उपयोग कर पाएंगे, जो उनको इस लोकतांत्रिक गणराज्य में प्राप्त हुए हैं।
6. मौजूदा हालात जिंदा रहने तथा लोगों को बचाए रखने के लिए हैं, दूसरी सब चीजें उसके बाद आती हैं।
विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही पश्चिम बंगाल में सार्वजानिक स्थलों पर पाबन्दी
सांस्कृतिक तथा सार्वजनिक जमावड़ों पर लगी रोक
बाजारों को दिन में 2 बार खोलने की इजाजत
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Written By : Aarti
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