Sunday, November 10, 2024
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Kanwar Yatra Par Rok Aur Bakreid Me Chhoot Dene Par Supreme Court Ne Sarkar Se Manga Jawab

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केरल (Kerala) में 21 जुलाई को बकरीद (Eidul Azha) त्योहार को देखते हुए कोविड-19 (Coronavirus) संबंधी पाबंदियों में केरल सरकार की ओर से दी गई ढील का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। बता दें की सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से इस पर जवाब भी मांगा है।

उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान केरल सरकार के वकील से सवाल किया कि आखिर किस आधार पर कोरोना प्रतिबंधों में राहत देने का फैसला किया गया है। शीर्ष अदालत (Supreme Court) में दायर याचिका में बताया गया है कि जब केरल में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो आखिर पाबंदियों में ढील क्यों दी जा रही है।

इधर केरल सरकार के इस फैसले का विपक्षी दल कांग्रेस (Congress) और भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) ने भी आलोचना की है। उच्च न्यायालय ने (Supreme Court) ने कांवड़ यात्रा पर केस को बंद कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) प्रशासन से भी यह कहा है कि वह राज्य में कोरोना वायरस (Covid19) से जुड़े ऐसे किसी भी नियम की अनदेखी होने से रोके, जिससे राज्य के नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ता हो। आपको बता दें की उत्तर प्रदेश (UP) और उत्तराखंड (UK) में कावंड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। 

विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने की आलोचना

बकरीद (ईद उल-अज़हा) पर केरल सरकार (Keral गवर्नमेंट) के ढील देने पर अब सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर कहा की ‘केरल सरकार द्वारा बकरीद (ईद उल-अज़हा) समारोह के लिए छूट देना बिलकुल निंदनीय है, क्योंकि केरल राज्य फिलहाल कोविड-19 Coronavirus के केंद्रों में से एक है। अगर कांवड़ यात्रा गलत है, तो बकरीद (ईद उल-अज़हा) पर सार्वजनिक समारोह के दौरान छूट देना भी गलत है।’

IMA ने दी चेतावनी

बता दें की वहीं, आईएमए (Indian Medical Association) ने केरल सरकार से इस अपने फैसले को वापस लेने की अपील की है और कहा है और इसे चिकित्सा आपातकाल के समय गैरजरूरी और अनुचित बताया। आईएमए ((IMA)) ने कहा कि अगर केरल सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती तो वह कानूनी प्रक्रिया के तहत इस पर कार्रवाई करेगी।

दुकानें खोलने की दी गई अनुमति

गौरतलब है कि केरल के मुख्यमंत्री (Kerala CM) पिनराई विजयन ने कोविड संबंधी पाबंदियों में ढील देने की घोषणा की थी। इसमें कपड़े, आभूषण, फैंसी स्टोर, जूते-चप्पल की दुकानें घरेलू उपकरण बेचने वाली दुकानों और इलेक्ट्रॉनिक दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है।

इसके अलावा हर तरह की मरम्मत की दुकानों तथा आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों को 18, 19 और 20 जुलाई को सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक ए, बी, और सी श्रेणी के क्षेत्रों में खोलने की मंजूरी दी गई है।

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