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काला हिरण शिकार मामले में राजस्थान के जोधपुर जिला व सत्र न्यायालय ने राज्य सरकार की अर्जी खारिज कर दी, इस अर्ज़ी में अभिनेता सलमान खान द्वारा आर्म्स एक्ट के संबंध में दायर हलफनामे को झूठा करार दिया गया था।
राजस्थान सरकार की इसी तरह की अर्जी को पूर्व में निचली अदालत ने भी खारिज कर दिया था।Kaala Hiran Maamle Me
क्या कहना है सलमान के वकील का
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अभिनेता सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने जानकारी दी की जोधपुर जिला और सत्र न्यायालय ने एक विस्तृत आदेश में राज्य सरकार की दोनों दलीलों को खारिज कर दिया है।
हमने 2006 में ही जवाब दे दिया था कि किसी प्रकार का कोई गलत हलफनामा पेश नहीं किया गया है और ऐसी दलीलें सिर्फ सलमान खान को परेशान करने के लिए दी जा रही हैं। Kaala Hiran Maamle Me
आपको बता दें की हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामले में इससे पहले मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी। इसमें सलमान खान की ओर से झूठा शपथ पत्र देने की बात भी सामने आई थी। इसके बाद कोर्ट ने 11 फरवरी तक सुनवाई को स्थगित कर दिया था।
कितने साल पुराना है काला हिरण मामला
साथ ही आपको बता दें की काला हिरण शिकार मामला सितंबर-अक्टूबर 1998 का है। जोधपुर के पास कांकाणी गांव में बीस साल पुराने काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार दे दिया था। वहीं सह आरोपी सैफ अली खान,तब्बू , नीलम और सोनाली बेन्द्रे को कोर्ट ने बरी कर दिया था। Kaala Hiran Maamle Me
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