Corona Se Jaan Gawane Walon Ke Parijano Ke Liye Muawze Ki Rakam Taye Kare Sarkar – Supreme Court , coronavirus se jaan gawane walon ko milega muawza sc , corona se jaan gawane walon ke parivar ko milega sarkar se muawza supreme court , corona muawze par supreme court ka faisla
कोविड से अपनी जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 30 जून को बड़ा निर्णय लिया गया है। कोर्ट द्वारा केंद्र को निर्देश दिए गए हैं कि जिन लोगों की डेथ कोरोना की वजह हुई है, उनके परिजनो को हर्जाने के पैसे निर्धारित करें। इसी के साथ ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को आदेश दिया कि वह नयी गाइडलाइंस जारी करें।
एससी द्वारा दिए गए दिए तीन मुख्य निर्देश
1. कोविड से डेथ होने पर डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था आसान हो। अफसर इसके लिए गाइडलाइन्स जारी करें।
2. फाइनेंस कमीशन द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था, उसके तहत केंद्र उन व्यक्तियों के परिवारों के लिए इंश्योरेंस स्कीम बनाए, जिनकी मौत महामारी में चली गई।
3. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राहत के सबसे कम मानकों को ध्यान में रखते हुए कोरोना में जान गवाने वालों के परिजनों के लिए नियम छह सप्ताह के अंदर जारी करे।
4. डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 12 के आधार पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह राष्ट्रीय आपदा के समय में पीड़ितों के लिए मिनिमम राहत रिकमेंड करे। फिलहाल, हम केंद्र से यह नहीं कह सकते कि वह इतनी रकम हर्जाने के रूप में दे।
आवेदन पत्र में की गयी थी चार लाख हर्जाने की अपील
न्यायमूर्ति अशोक भूषण तथा न्यायमूर्ति एमआर शाह की बेंच द्वारा गौरव बंसल बनाम केंद्र सरकार तथा रीपक कंसल बनाम केंद्र सरकार मामले में यह निर्णय सुनाया गया है। आवेदनकर्ता ने बोला था कि कोरोना संक्रमण तथा संक्रमण के पश्चात बीमार होने से अपनी जान गंवाने वालों के परिजनों को चार लाख रुपए हर्जाना दिया जाए। आवेदन पत्र में यह भी बोला गया था कि कोविड से डेथ होने पर डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए।
सर्वोच्च न्यायालय के दो दिन में कोविड से रिलेटेड 2 बड़े फैसले
फर्स्ट : कोरोना के कारण जान गवाने वाले लोगों के परिवारों को हर्जाना देने के लिए केंद्र तथा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को निर्देश।
सेकंड : कोर्ट ने 29 जून को राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से बोला था कि वह 31 जुलाई तक एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना लागू करें। केंद्र को आदेश दिए कि वह असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल बनाये ताकि उनको योजनाओं का लाभ दिया जा सके। केंद्र राज्यों को राशन उपलब्ध कराए तथा राज्य तब तक कम्युनिटी रसोईघर चलाएं, जब तक भारत में कोरोना से पनपे हालात समाप्त नहीं हो जाते हैं।
Written By : Aarti Vishwakarma
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