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कोरोना काल तथा लॉकडाउन के कारण दिक्कतों को झेल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राहत भरा निर्णय लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है कि राज्यों द्वारा एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना को 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से लागू किया जाए।
सर्वोच्च न्यायालय ने संकट के हालात बने रहने तक प्रवासी मजदूरों के बीच फ्री बाँटने के लिए केंद्र को राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को अन्न आवंटित करने का आदेश दिया है।
राज्यों को आदेश दिया गया है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं, उनको खाद्यान्न बाँटने के लिए नीतियां बनाए तथा केंद्र उसी के अनुरूप खाद्य सामग्री की व्यवस्था करें।
जस्टिस अशोक भूषण तथा जस्टिस एम आर शाह की पीठ द्वारा 3 कार्यकर्ताओं की याचिका पर अनेकों निर्देश पारित किए गये, इन निर्देशों में केंद्रों तथा राज्यों को प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्य सुरक्षा व नकदी हस्तांतरण तथा दूसरे कल्याणकारी हल सुनिश्चित करने हेतु निर्देश देने की अपील की गई थी।
अंजली भारद्वाज, हर्ष मंदर तथा जगदीप छोकर की याचिका में बोला गया कि प्रवासी मजदूर कोरोना महामारी की सेकंड वेव के समय देश के अनेक भागों में कर्फ्यू तथा लॉकडाउन लगाए जाने के कारण दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इसीलिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो।
सामुदायिक रसोईघर का संचालन करने निर्देश
वन नेशन, वन राशन कार्ड पर अपना फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को प्रवासी मजदूरों के लिए सामुदायिक रसोईघर के संचालन का निर्देश भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र को असंगठित इलाके के श्रमिकों के पंजीकरण तथा उनको लाभ देने के लिए NIC की सहायता से 31 जुलाई तक पोर्टल विकसित करने का आदेश भी दिया है।
Written By : Aarti Vishwakarma
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