साकी नाका रेप मामले में दोषी को मिली सज़ा-ए-मौत

साकी नाका रेप मामले में दोषी को मिली सज़ा-ए-मौत
रेप मामले में दोषी को मिली सज़ा-ए-मौत

मुंबई के साकी नाका में 30 साल की महिला से रेप और हत्या के मामले में एक कोर्ट ने दोषी मोहन चौहन को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसे दुर्लभ मामला बताया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में दोषी को कड़ी सजा देना जरूरी है। वहीं ,राज्य सरकार ने कोर्ट से आरोपी को फंसी की सजा देने की मांग की थी। कोर्ट ने राज्य का निवेदन स्वीकार कर लिया।

बलात्कार और हत्या का आरोपी मोहन चौहान पेशे से ड्राइवर था। सोमवार को कोर्ट ने मोहन चौहान को रेप और मर्डर के मामले में दोषी करार दिया था। आरोपी मोहन को IPC की धारा 302, 376 (A), 376 (2) (m) सहित महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 37 (1) (A) r/w 135 और SCST Act की धारा 31(1)(w) and 3 (2) (v) of के अंतर्गत दोषी करार दिया गया | आरोपी मोहन पर लगे सभी आरोप साबित हुए और बलात्कार और महिला की निर्मम हत्या का दोष सिद्ध हुआ |

साकी नाका में महिला के बलात्कार और हत्या का मामला सामने आने के बाद राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठे थे| इस घटना के बाद कई राजनीतिक दलों ने साकीनाका में विरोध प्रदर्शन भी किया था |

दोषी ने कैसे दिया था घटना को अंजाम

साकी नाका पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 9 और 10 सितंबर 2021 की रात करीब 3 बजे एक और दिल दहलाने वाली घटना हुई | उस रात एक महिला की रेप कर हत्या हुई थी | आरोपी ने महिला के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाल दिया था जिससे महिला की मौत हो गई थी और सड़क किनारे एक टेंपो में महिला को छोड़ दिया था | तभी एक वॉचमैन ने महिला को घायल अवस्था में देखा था और इसके बाद पुलिस को जानकारी दी थी। इसके बाद पीड़िता को घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया जहां एक दिन बाद उसने दम तोड़ दिया। अस्पातल में मेडिकल जांच में पता चला था कि उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ डाला गया है जिसकी वजह से आंतें फट गईं। चाकू बाहर निकालने के बाद पीड़िता की आंतें भी बाहर आ गई थीं।

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