Tuesday, December 24, 2024
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Azaan Se Neend Me Khalal Ko Lekar Professor Sangeeta Srivastav Ne Jila Adhikari Ko Patr Likh Kar Ki Shikayat

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सिविल लाइंस में काफी लंबे समय से रह रही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने प्रयागराज के जिला अधिकारी को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई थी। Azaan Se Neend Me

जिसमें उन्होंने अपने घर के करीब एक मस्जिद से आने वाली अजान की आवाज होने के कारण नींद में खलल पड़ने की बात कही थी , उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए जिलाधिकारी से अपेक्षा की, कि वह क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। Azaan Se Neend Me

क्या लिखा पत्र में
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कुलपति ने एसएसपी , आईजी और कमिश्नर को भी पत्र की कॉपी भेजी थी। कुलपति की ओर से जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र का विषय था ‘नॉइस पॉल्यूशन इन द सिविल लाइंस ,प्रयागराज‘ यानी ‘सिविल लाइंस प्रयागराज में ध्वनि प्रदूषण’।

संगीता श्रीवास्तव द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया था कि प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे के आसपास उनके घर के निकट स्थित मस्जिद से आने वाली अजान की आवाज से उनकी नींद खराब हो जाती है।

हालांकि उन्होंने पत्र में इस बात का भी स्पष्टीकरण किया था कि वह किसी भी धर्म जाति या संप्रदाय के खिलाफ नहीं है।

आगे उन्होंने पत्र में लिखा यहां तक ईदगाह में सुबह 4:00 बजे शहरी की घोषणा की जाती है इसके कारण भी आसपास के लोगों को समस्या होती है इस पर कोई कार्यवाही करें ताकि शांति कायम हो सके और अज़ान की तेज आवाज से परेशान लोगों को राहत मिल सके । Azaan Se Neend Me

क्या बोले जिला अधिकारी

इसके जवाब में जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने कहा था कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव का पत्र मिला है और नियमानुसार इस पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

जिसके बाद प्रोफेसर संगीता द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद पुलिस ने मस्जिद पहुंचकर लाउड स्पीकर की आवाज को कम करा दिया है। Azaan Se Neend Me

मस्जिद की देखरेख करने वाले मोहम्मद कलीम के अनुसार थाने के एक दरोगा आए थे जिन्होंने बताया आजान के दौरान लाउडस्पीकर की आवाज से होने के चलते आसपास के लोगों को परेशानी होती है । जिस पर तत्काल ही आवाज धीमी कर दी गई।

क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश

इस मामले में आईजी रेंज के पी सिंह के अनुसार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि प्रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक किसी भी तरह का ध्वनि प्रदूषण ना हो निर्धारित डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि वाले यंत्रों का प्रयोग ना किया जाए। Azaan Se Neend Me

कुलपति की ओर से आपत्ति जताए जाने की जानकारी के बाद तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच पड़ताल की जा रही है । उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Written By : Sheetal

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