Friday, November 22, 2024
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पश्चिम बंगाल: बीरभूम मामले की सीबीआई जांच, कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश

बीरभूम मामला: सीबीआई करेगी बीरभूम मामले की जांच. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को यह आदेश पारित किया। इससे पहले गुरुवार को, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की सीबीआई या एनआईए जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका सहित एक स्व-प्रेरित याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। राज्य ने सीबीआई या एनआईए द्वारा जांच के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि बंगाल सरकार द्वारा गठित एसआईटी जांच कर रही है और उसे समय दिया जाना चाहिए।

छह अप्रैल तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को बीरभूम हिंसा मामले की जांच करने का निर्देश दिया। अदालत ने बंगाल सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को मामले के दस्तावेज और गिरफ्तार लोगों को सीबीआई को सौंपने को कहा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक गांव में हुई हिंसा के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को सात अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

अनारुल हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है
पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरहाट के बगतुई गांव में हुई हत्या के मामले में तृणमूल कांग्रेस के रामपुरहाट-1 प्रखंड अध्यक्ष अनारुल हुसैन को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया था क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में अशांति की संभावना के बारे में स्थानीय लोगों की चिंताओं को ध्यान में नहीं रखा था। उन्होंने कहा कि अशांति बाद में हिंसक हो गई। हुसैन को तारापीठ से पकड़ा गया था। उससे मंगलवार को आठ लोगों को जिंदा जलाने के मामले में पूछताछ की जाएगी। इस बीच रामपुरहाट थाना प्रभारी त्रिदीब प्रमाणिक को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है.

दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा
हिंसा के तीसरे दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बागतुई गांव पहुंचीं और पीड़ितों से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि अगर रामपुरहाट हिंसा मामले में संदिग्धों ने आत्मसमर्पण नहीं किया, तो उन्हें ट्रैक किया जाएगा और गिरफ्तार किया जाएगा और पुलिस उनकी सख्त से सख्त सजा सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि कोर्ट में कड़ा मुकदमा दायर किया जाएगा। पुलिस को पूरे बंगाल में अवैध आग्नेयास्त्रों और बमों की तलाशी लेने का निर्देश दिया गया है।

मृतक के परिवार वालों को मिलेगी सरकारी नौकरी
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है. उन्होंने पीड़ित परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये और क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए दो-दो लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक घायल को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे।

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिंदा जलाने से पहले उसे बुरी तरह पीटा गया था
बागतुई गांव में आठ लोगों को जिंदा जलाने से पहले बेरहमी से पीट-पीट कर मार डाला गया. शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह जानकारी मिली है। रामपुरहाट अस्पताल के एक अधिकारी ने कहा कि शव परीक्षण और अन्य जांच करने वाले फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा प्रारंभिक जांच के अनुसार, पीड़ितों को शुरू में बुरी तरह पीटा गया था। फिर उसे जिंदा जला दिया गया।

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