डिजिटल डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद और विधानसभा चुनाव लड़ रहे आजम खान को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव प्रचार में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सब्बिल से कहा कि वह (आजम खान) जमानत के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर जल्द सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं।
आजम खान ने अपनी याचिका में राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार पर उनसे जुड़े अदालती मामलों की प्रगति में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया था। इस कारण उन्हें अंतरिम जमानत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। आजम खान ने आरोप लगाया कि मामलों की कानूनी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाने के पीछे योगी आदित्यनाथ सरकार का मकसद उन्हें आगामी विधानसभा चुनावों में भाग लेने से रोकना है।
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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता खान ने जनवरी में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। उसके खिलाफ राज्य में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।
गौरतलब है कि उनके बेटे अब्दुल्ला खान भी कई मामलों में करीब दो साल तक न्यायिक हिरासत में जेल में रहे थे। वह हाल ही में जमानत पर छूट कर आया है। रिहा होने के बाद अपने गृह जिला रामपुर पहुंचने पर अब्दुल्ला ने मीडिया को दिए अपने बयान में अपने पिता की जान को खतरा होने का सनसनीखेज आरोप लगाया था.