Friday, November 22, 2024
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सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की याचिका पर सुनवाई

डिजिटल डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह की याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है. याचिका में परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से मुंबई में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने या जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है। शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई में सीबीआई को नोटिस जारी किया था और सीबीआई ने आज शीर्ष अदालत में अपना जवाब दिया है.

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अगर परमबीर के खिलाफ मामलों की जांच उन्हें सौंपी जाती है, तो वे जांच के लिए तैयार हैं. केंद्रीय जांच एजेंसी ने परमबीर द्वारा दिए गए महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे के चैट ट्रांसक्रिप्ट का भी हवाला दिया। सीबीआई ने कहा कि यह पांडे द्वारा अदालत को सौंपी गई जांच में हस्तक्षेप करने का एक स्पष्ट प्रयास था। केंद्रीय जांच एजेंसी का कहना है कि इससे साफ है कि मामले को जोखिम में डाला जा रहा है. इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे प्रयास विफल हों।

वहीं, परमबीर सिंह के वकील ने कहा कि अगर मामले की जांच सीबीआई से करायी जाती या प्राथमिकी खारिज कर दी जाती तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. उधर, महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस मामले में पहले से ही एक प्राथमिकी दर्ज है, इसलिए सीबीआई जांच का कोई औचित्य नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा ये सवाल
गौरतलब है कि 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परमबीर सिंह के खिलाफ जांच किसी दूसरी संस्था को सौंपी जाए. इस मामले की जांच राज्य पुलिस द्वारा नहीं की जानी चाहिए। उसके बाद, सीबीआई ने शीर्ष अदालत को बताया कि वह मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त के खिलाफ चल रही जांच करने के लिए तैयार है। सीबीआई की ओर से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर मामले की जांच हमें सौंपी जाती है तो हम इसके लिए तैयार हैं.

दरअसल, शीर्ष अदालत ने सीबीआई को एक हलफनामा दाखिल करने को कहा था जिसमें कहा गया था कि क्या वह परमबीर सिंह के खिलाफ चल रहे मामले की जांच के लिए तैयार है. इस संबंध में सीबीआई ने एक हलफनामा दाखिल कर कहा है कि वह जांच के लिए पूरी तरह तैयार है. वहीं, शीर्ष अदालत ने इससे पहले परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इसने कहा कि गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगने के बाद भी मुंबई पुलिस की जांच जारी रहेगी। हालांकि इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं की जाएगी।

रियाज भट्टी को भगोड़ा घोषित करने का आदेश रद्द
वहीं, बंबई उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह परमबीर सिंह के साथ एक वसूली मामले में भगोड़ा आरोपी रियाज भट्टी को घोषित करने के आदेश को रद्द कर दिया था। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ने भाटी को भगोड़ा घोषित करते हुए मजिस्ट्रेट अदालत के नवंबर 2021 के आदेश को रद्द कर दिया। भाटी के वकील तारक सईद ने अदालत को बताया कि उसने निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें उसने उसे भगोड़ा घोषित किया था, इस मामले में एक अन्य आरोपी बिनॉय सिंह, जो इसी तरह के आरोपों का सामना कर रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट परमबीर सिंह को 17 नवंबर 2021 को भगोड़ा घोषित किया गया था। परमबीर सिंह के साथ भाटी और बिनॉय सिंह को भी भगोड़ा घोषित किया गया।

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