Friday, November 22, 2024
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मीना मस्जिद को स्थानांरित करने का किया अनुरोध,दाखिल की नई याचिका

मथुरा की दीवानी अदालत में सोमवार को एक नई याचिका दायर कर मीना मस्जिद को स्थानांरित करने का अनुरोध किया गया। याचिका में दावा किया गया है कि इस मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की जमीन पर किया गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने यह जानकारी दी। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान के निकट स्थित एक और मस्जिद को ठाकुर केशवदेव की 13.37 एकड़ जमीन में स्थित बताया है।

अदालत में दावा किया गया है कि यह मीना मस्जिद अवैध अतिक्रमण है। महासभा के कोषाध्यक्ष ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में प्रस्तुत किए गए वाद में कहा है कि औरंगजेब ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा और शाही ईदगाह को अतिक्रमण के रूप में खड़ा किया। उसके बाद औरंगजेब के वंशजों ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पूर्वी सीमा पर कथित मीना मस्जिद बना डाली जो कि गलत है तथा इसे इस जमीन से हटाया जाए।

इसे लेकर किए गए दावे में उनके द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड के अलावा मीना मस्जिद के सचिव को पार्टी बनाया गया है। अदालत ने दावे पर सुनवाई के लिए 26 अक्तूबर की तारीख लगाई है।

मीना मस्जिद को स्थानांतरित करने का अनुरोध

याचिकाकर्ताओं के वकील दीपक शर्मा ने कहा कि वाद मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह की अदालत में पंजीकृत किया गया है और 603/2022 वाद संख्या आवंटित की गई है। उन्होंने बताया कि याचिका अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा द्वारा भगवान कृष्ण के भक्त और वाद मित्र के तौर पर दाखिल की गई है | मीना मस्जिद को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है।

काशी विश्वनाथ पर 7 रूल 11 का फैसला स्वागत योग्य

राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा के दिनेश शर्मा ने कहा कि काशी विश्वनाथ के मामले में अदालत का फैसला स्वागत योग्य है। इसी फैसले का अनुसरण करते हुए मथुरा में भी अदालत निर्णय देगी और विपक्ष द्वारा 7 रूल 11 के प्रार्थनापत्रों को खारिज कर देगी।

काशी विश्वनाथ का निर्णय अदालत में करेंगे दाखिल

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि हम काशी विश्वनाथ में शृंगार गौरी के मामले में अदालत द्वारा 7 रूल 11 को बहस के बाद खारिज कर दिया है और केस पर सुनवाई प्रारंभ हो गई है। हम इस केस की प्रति प्राप्त कर रहे हैं और मंगलवार को इसकी प्रति अदालत को सौंपेंगे। इस निर्णय से हिंदुओं के दावे की पुष्टि हुई है।

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