Thursday, November 21, 2024
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बटला हाउस एनकाउंटर के दोषी आरिज खान को राहत, मौत की सजा उम्रकैद में बदली

बटला हाउस एनकाउंटर मामले में साकेत कोर्ट से मौत की सजा पाए आतंकी आरिज खान को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाई कोर्ट ने आरिज खान की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया है। इस साल 18 अगस्त को दिल्ली पुलिस व दोषी की तरफ से दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बताते चलें कि 2008 में हुए इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की गोली लगने से मौत हो गई थी। साल 2021 में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बहुचर्चित बटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एक मामले में अपना फैसला सुनाया था।

मिली थी मौत की सजा

मार्च 2021 में दिल्ली की एक निचली अदालत ने बाटला हाउस के एनकाउंटर केस में आरिज खान को दोषी करार दिया था और मौत की सजा दी थी। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने आरिज खान पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और इसमें से 10 लाख रुपये मृतक पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा के परिवार को तुरंत जारी करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में आरिज को दोषी ठहराते हुए कहा था कि यह बात साबित हो गई है कि आरिज व उसके सहयोगियों ने पुलिस अधिकारी की हत्या की थी। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अगस्त महीने में मामले में दिल्ली पुलिस और आरिज के वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

क्या था बाटला हाउस एनकाउंटर

देश की राजधानी दिल्ली में हुई सीरियल बम ब्लास्ट के बाद मामले की जांच करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 19 सितंबर 2008 को जामिया इलाके के बाटला हाउस पहुंची थी। हालांकि, यहां पुलिस की आतंकियों से मुठभेड़ हुई जिसमें इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए। तब आरिज खान मौके से फरार हो गया था। हालांकि, पुलिस ने तलाश जारी रखी और साल 2018 में आरिज को गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि पुलिस ने आरिज को देश में प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन का सदस्य बताया है।

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