Sunday, November 2, 2025
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रेप कर हत्या के मामले में पोक्सो न्यायालय ने आरोपियो को दी फाँसी की सजा

बूंदी  : बूंदी में पोक्सो न्यायालय क़.स.2 ने नाबालिक बालिका से गैंग रेप कर हत्या करने के चार माह पुराने मामले में आज फैसला सुनाते हुए,दो आरोपियो को फाँसी की सजा और अर्थ दण्ड की सजा से दण्डित किया है।फैसले के सबंध में विशेष लोक अभियोजक महावीरसिंह ने बताया की 23 दिसंबर को बसोली थाना क्षेत्र के कालाकुआ गांव के जंगल में बकरिया चरा रही 15 वर्षीय आदिवासी नाबालिक बालिका से रिश्ते में नाना लगने वाले 62 वर्षीय छोटू लाल भील और जीजा लगने वाले 27 वर्षीय सुलतान भील ने एक बाल अपचारी के साथ मिल कर सामूहिक रुप से दुष्कर्म कर उसकी गला गोठ कर नृशंस हत्या कर उसके मृत शरीर को दरिन्द़ो की भाँति नोच कर 19 घाव दे दिये थे।

जिसके बाद घटना के सबंध में पता चलने पर बसोली थाना पुलिस सहीत 10 थानो की पुलिस के साथ मोके पर पहुचे स्वंय पुलिस अधीक्षक जय यादव ने रातभर जंगल में सघन तलासी अभियान चला कर महज 12 घण्टो के अन्दर घटना का पर्दाफास कर दोनो आरोपियो को गिरप्तार कर एक बाल अपचारी को निरुद्ध कर लिया था।

आज उन्हे फाँसी की सजा के साथ साथ के अर्थ दण्ड से दण्डित किया

जिसके बाद बसोली थाना पुलिस द्वारा आरोपियो का न्यायालय में चालान पेश कर मामले को केस आँफिसर स्कीम में शामिल कर सुनवाई के लिए विशेष लोक अभियोजक महावीरसिंह को नियुक्त किया गया।जिसके बाद न्यायालय में चली सुनवाई के दोरान पेश किये गये 22 गवाह और 79 दस्तावेजो के आधार पर न्यायिक मजिस्ट़ूट बाल कृष्ण मिश्र ने छोटू लाल भील,सुलतान भील नामक दोनो आरोपियो को गैंग रेप और हत्या का दोषी मानते हुए,आज उन्हे फाँसी की सजा के साथ साथ के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।गोरतलब है की इससे पूर्व दबलाना थाना क्षेत्र निवासी भैरुसिंह को पत्नी और बच्चो की हत्या करने पर न्यायालय द्वारा फाँसी की सजा सुनाई गई थी।जिसके बाद न्यायालय द्वारा दो आरोपियो को फाँसी सजा सुनाये जाने से जिले में फाँसी की सजा का ये दुसरा मामला है।

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