Thursday, April 17, 2025
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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

डूँगरपुर -सादिक अली : नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार दिया।20 साल कठोर कारावास और 1 लाख 75 हज़ार रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई।

डूंगरपुर पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग को अगवा कर कई दिनों तक दुष्कर्म करने के आरोपी को कठोर कारावास और आर्थिक जुर्माने से दण्डित करने का फैसला सुनाया।विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर योगेश जोशी ने बताया कि सागवाड़ा थाना सर्कल के एक गाँव की एक नाबालिग जो कि सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययन कर रही थी।23 जनवरी 2021 को रोजाना की तरह नाबालिग घर से स्कूल के लिए निकली इस दौरान सागवाड़ा थाना सर्कल के माविता गांव का बंसी लाल नाबालिग को बीच रास्ते जबरन बाइक पर बिठा अगवा कर ले गया

और एक कमरे में बंद कफ नाबालिग के साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करता रहा।पीड़ित पिता की रिपोर्ट पर सागवाड़ा थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए बंसीलाल को गिरफ्तार किया और आरोप पत्र आरोपी केविशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में दाखिल किया।उक्त मामले2 में सुनवाई कर पॉक्सो कोर्ट ने बंसी लाल को 20 साल का कठोर कारावास और 1 लाख 75 हज़ार रुपयों को जुर्माना के तौर पर अदा करने का फैसला सुनाया।

सोशल मीडिया से दोस्ती कर मिलने बुलाया

मामले में पीड़िता की मां ने 28 जून 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 साल की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया है। अपनी रिपोर्ट में पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि दीपक जोशी ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी पुत्री के साथ दोस्ती बढ़ाई और फिर उसे दोस्त के साथ होटल में बुलाया और दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने इस मामले में दीपक के माता-पिता और उसकी तीन बहनों पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने शादी का झांसा देकर पीड़िता को फंसा लिया।

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