पटना : पटना हाईकोर्ट ने सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय के खिलाफ कोर्ट में पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सुब्रत रॉय शुक्रवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद ट्रायल बेंच ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया. कोर्ट के आदेश के अनुसार तीनों राज्य महानिदेशकों/पुलिस प्रमुखों (डीजीपी/सीपी) को गिरफ्तारी वारंट भेजा जाएगा. बिहार के अलावा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के पुलिस प्रमुखों को गिरफ्तारी वारंट भेजा जाएगा। आपको बता दें कि सुब्रत रॉय से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए 13 मई को फिजिकल कोर्ट का आयोजन किया गया था. इसके बाद भी सुब्रत रॉय सहारा कोर्ट में पेश नहीं हुए। इससे पहले सुब्रत रॉय को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था।
अदालत ने दिया था हाजिर होने का आदेश
जस्टिस संदीप कुमार ने गुरुवार को निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने के केस में उनका अंतरिम आवेदन खारिज कर दिया था। वह सुब्रत राय को 13 मई को सुबह 10.30 बजे कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। अदालत ने कहा था, सुब्रत राय अगर नहीं आए तो अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा। हालांकि कोर्ट के आदेश के बावजूद वे पटना हाईकोर्ट नहीं आए। ऐसे में कोर्ट ने सख्त कदम अपनाया है।
सुब्रत राय ने दिया था सुरक्षा का हवाला
बता दें चार हजार से ज्यादा हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें पेश होने का आदेश दिया था। पहले सुब्रत ने सुरक्षा का हवाला देकर पेशी से राहत मांगी थी। हालांकि अदालत ने ने सुरक्षा की चिंता को खारिज कर दिया। कहा कि सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश पहले ही जिला प्रशासन को दिया जा चुका है।
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