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देश में पिछले साल से कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल और कॉलेज नहीं खुल पा रहे हैं जिस वजह से ज्यादातर कक्षाएं ऑनलाइन मोड में चलाई जा रहे हैं लेकिन स्कूल और कॉलेज की फीस में कोई बदलाव नहीं हुआ है वह जितनी ऑफलाइन होने थी उतनी ही ऑनलाइन मोड में भी है जो कि कहीं न कहीं इस महामारी के समय में पेरेंट्स के लिए समस्या का विषय बनी हुई है जिसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देने वाला फैसला दिया है। Online Padhai Me Ghatai Jaye Fees
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब स्कूल बंद है तो स्कूल और कॉलेज को बच्चों को कैंपस में दी जाने वाली सुविधाओं का खर्चा नहीं उठाना पड़ रहा है जिससे कहीं ना कहीं स्कूल और कॉलेज के खर्चे कम हो गए हैं इसलिए बच्चों और उनके पेरेंट्स की सुविधाओं को देखते हुए स्कूल कॉलेज को ऑनलाइन क्लासेस की फीस घटानी चाहिए।
स्कूल फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई।
दरअसल राजस्थान के कई स्कूलों ने राज्य सरकार के 30% फीस माफ करने वाले निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी जिस पर कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की बेंच का कहना है कि ऐसा किसी भी तरह का कानून नहीं है जो राज्य सरकार को इस तरह के आदेश जारी करने का अधिकार देता है लेकिन यह हमारा भी मानना है कि स्कूलों को अपनी फीस घटानी चाहिए। Online Padhai Me Ghatai Jaye Fees
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कक्षाएं ऑनलाइन मोड में चल रही है इसलिए स्कूलों के मैनेजमेंट को बच्चों के पेरेंट्स को राहत देनी चाहिए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए लोग वैसे भी महामारी के चलते कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं ऐसे में स्कूलों को बच्चों और अभिभावकों को कुछ हद तक राहत मिले ऐसे कदम जरूर उठाने चाहिए।
स्कूलों का खर्च निश्चित तौर पर बच रहा है – सुप्रीम कोर्ट
Online Padhai Me Ghatai Jaye Fees
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान इस बात पर खासकर जोड़ दिया कि जब कक्षाएं ऑफलाइन मोड में चलती है तो बच्चों को कई प्रकार की सुविधाएं कैंपस में दी जाती है जो कि इस महामारी के वक्त तो उन्हें नहीं मिल पा रही है ऐसे में स्कूल मैनेजमेंट को काफी फायदा हो रहा है और जब स्कूलों को फायदा हो रहा है तो इन्हें पेरेंट्स को भी थोड़ी राहत देनी चाहिए।
ऐसे में अगर कानूनन देखा जाए तो इस स्कूल बच्चों से इन सुविधाओं की फीस नहीं ले सकते हैं जो इन बिगड़े हालातों के चलते छात्रों को नहीं मिल पा रहे हैं।
कोर्ट का कहना है कि महामारी के वक्त जो सुविधाएं कैंपस के जरिए बच्चों को मिल ही नहीं पा रही है तो इनकी फीस लेना मुनाफा कमाने और व्यवसायीकरण में शामिल होने जैसा है
पिछले वर्ष से स्कूलों के चलते नहीं खुल पा रहे हैं इस बात से हर कोई परिचित है और इसे कानूनी नोटिस में भी लिया गया है ऐसे में स्कूल में निश्चित तौर पर पेट्रोल डीजल पानी बिजली मेंटेनर सफाई और कई अन्य तरह की सुविधाओं पर बार-बार होने वाले खर्चे को बचाया है। इसलिए स्कूलों को इन सुविधाओं की फीस बच्चों से नहीं लेनी चाहिए और ऑनलाइन कक्षाओं की फीस में कटौती करके पेरेंट्स को राहत देनी चाहिए। Online Padhai Me Ghatai Jaye Fees
Written By : Shruti Dixit
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