महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर विकराल हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 44, 388 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 12 लोगों की मौत भी हुई है। संक्रमण रोकने के लिए आज रात से पूरे महाराष्ट्र में नई पाबंदियां लगने जा रही हैं। इसे मिनी लॉकडाउन कहा जा रहा है। नई गाइडलाइंस के अनुसार महाराष्ट्र में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक भी धारा 144 लागू रहेगी। यानी, दिन में एक साथ, एक जगह पर पांच या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। नए प्रतिबंधों के स्कूल-कॉलेज आज से 15 फरवरी तक बंद कर दिए गए हैं। हालांकि, स्कूल के ऑफिस खोले रखने की इजाजत है। बिना काम घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी
महाराष्ट्र में आज से यह होगी नई पाबंंदियां
*मैदान, गार्डन, टूरिस्ट प्लेसेस, स्विमिंग पूल, स्पा, जिम, वेलनेस सेंटर अगले आदेश तक पूरी तरह बंद किए गए हैं।
*हेयर कटिंग सैलून 50 फीसदी क्षमता पर काम करेंगे।
* किले, म्यूजियम, एंटरटेनमेंट पार्क भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
* शनिवार को जिम और ब्यूटी पार्लर को पूरी तरह बंद रखने की गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसमें अब बदलाव किया गया है। संशोधित गाइडलाइंस के मुताबिक जिम और ब्यूटी पार्लर को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू रखने की इजाजत दे दी गई है।
*आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी।
*10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए आवश्यक गतिविधियों और शिक्षकों की प्रशासनिक गतिविधियों को छोड़कर स्कूल और कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रहेंगे।
*कार्यालय प्रमुखों की लिखित अनुमति के बिना सरकारी कार्यालयों में किसी को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
*विवाह और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक समारोहों में लोगों की अधिकतम सीमा 50 तय की गई है।
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