पटना : बिहार में शराबबंदी कानून में एक नए संशोधन में यह निर्णय लिया गया कि पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने वालों को जुर्माना भरने के बाद रिहा किया जाएगा। बता दें कि राज्य विधानसभा के बजट सत्र में पारित किए गए संशोधन में जुर्माने की राशि का विवरण नहीं दिया गया था लेकिन बीते सोमवार को राज्य कैबिनेट ने जुर्माने की नई राशि को मंजूरी दे दी।
जानें क्या है नया जुर्माना
राज्य में पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने वालों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के शराबबंदी निर्णय के अनुसार 2,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच जुर्माना लेकर रिहा किया जाएगा। इससे पहले, 2018 में किए गए एक संशोधन के अनुसार, पहली बार अपराधियों के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना था। वहीं, यदि पहली बार अपराध करने वाला व्यक्ति जुर्माना अदा करने में विफल रहता है तो उसे एक माह की कैद हो सकती है। जुर्माने की राशी भरकर छूटने का मतलब यह कतई नहीं होगा कि आप पुलिस और मजिस्ट्रेट से दुर्व्यवहार करेंगे। अगर आप पुलिस के सामने सही से पेश नहीं आते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है।
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