अभी लोग मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड वाले केस से उबर भी नहीं पाए थे कि एक और महिला अपने पति की हत्यारन निकल आई। शादी के बाद मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी और पत्नी सोनम रघुवंशी कई दिनों से लापता थे। जिसके बाद पुलिस को राजा रघुवंशी का शव एक खाई में मिला। सोनम फिर भी लापता थी और बीते दिन उसको गाजीपुर के ढाबे से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं तीन और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या की है। लेकिन उसकी हत्या की सुपारी राजा की पत्नी सोनम ने दी थी।
अब यहां समझने वाली बात यह है कि पति की हत्या का षडयंत्र रचने वाली और सुपारी देने वाली सोनम को ज्यादा सजा मिलेगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को कड़ी सजा होगी। आइए इसके बारे में बताते हैं।
हत्या करने वाले के लिए सजा
भारत में हत्या करने वाले के लिए तो संविधान में मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा निर्धारित की गई है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हत्या के सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास तय किया गया है। इसके साथ ही जुर्माना भी हो सकता है। इसके लिए धारा 103 हत्या को एक अपराध बताती है और इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान है। इसके अलावा अदालत जुर्माना भी लगा सकती है। वहीं अगर पांच या उससे ज्यादा लोगों के द्वारा हत्या की गई है तो इसके लिए BNS 2023 की धारा 103 में दंड के अलावा भी अतिरिक्त प्रावधान है। अगर हत्या किसी की नस्ल, जाति या फिर लिंग के आधार पर की गई है। तो सजा में बढ़ोतरी हो सकती है।
सुपारी देने वाले के लिए सजा
राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने पति की हत्या की सुपारी दी थी। ऐसे मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत सजा होती है। यह धारा आपराधिक षडयंत्र के लिए अपराध से संबंधित है। इससे मतलब है कि अगर दो या दो ज्यादा लोग गैरकानूनी काम को करने के लिए प्लानिंग करते हैं। तो वे आपराधिक षडयंत्र के तहत दोषी करार दिए जाएंगे, भले ही उन्होंने उस कार्य को न किया हो।
ऐसे अपराधी को या तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास या दो या उससे अधिक साल के लिए सश्रम कारावास हो सकता है। इसके अलावा इन दोषियों पर हत्या की धारा 103 लग सकती है। अगर षडयंत्र के अनुसार ही हत्या हुई है। तो षडयंत्र रचने वाले को भी कोर्ट हत्या का दोषी मानकर सजा सुना सकती है।
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