नई दिल्ली: EVM मशीनों का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वोट के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है. CJI एनवी रमना ने कहा, अब ईवीएम मशीन से दिक्कत? शर्मा ने कहा कि चुनाव केवल बैलेट पेपर से ही होने चाहिए। हम कानून के संदर्भ में बात कर रहे हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले सुनवाई की मांग की। इस संबंध में सीजेआई ने कहा, वह देखेंगे।
शर्मा ने अपनी याचिका में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 61 (ए) को चुनौती दी, जिसमें बैलेट पेपर के बजाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से मतदान का प्रावधान है। शर्मा के मुताबिक, इस प्रावधान को अभी तक संसद से मंजूरी नहीं मिली है। इसलिए अब तक हुए सभी चुनाव अवैध हैं। हर जगह बैलेट से दोबारा वोटिंग करनी होगी।
Read More : अवैध बालू खनन : पंजाब के सीएम के परिजनों के घर से बरामद हुए 8 करोड़ रुपये