Wednesday, April 9, 2025
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अदालत ने वापस लिए अब्दुल्लाह आजम और डॉ तजीन फातिमा गैर जमानती वॉरंट

रामपुर : सुरेश कुमार : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान की पत्नी डॉ तजीन फातिमा और विधायक बेटे अब्दुल्लाह आजम खान रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में  आज ही हाजिर हुए जबकि अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में अदालत में अगली तारीख 16 मई की तय थी।  बीती 11 मई को तारीख  पर हाजिर नहीं हुए थे और अपने अधिवक्ता के द्वारा अदालत से हाजिरी माफी की दरखास्त लगाई थी लेकिन अदालत ने उनके इस प्रार्थना पत्र को न केवल निरस्त कर दिया था बल्कि सीधे तौर पर दोनों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे।

गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद से ही दोनों के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी और अगर पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती तो फिर जमानत के लिए एक लंबी प्रक्रिया से फिर गुजरना पड़ सकता था इसी से बचने के लिए अगले ही दिन यानी आज अब्दुल्लाह आजम खान और उनकी माता डॉ तजीन फातिमा रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए।  उनके अधिवक्ता ने बीते दिन अदालत में हाजिर ना होने की मजबूरी बताई  और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से बीती तारीख पर हाजिर होने की दलील पेश करते जब गैर जमानती वारंट वापसी लिए जाने की प्रार्थना की। अदालत ने एक लाख ₹ के पर्सनल बांड पर उनके गैर जमानती वारंट वापसी लिए जाने के आदेश दिए जिसके बाद दोनो अदालत से बाहर आकर घर चले गए। मीडिया से बचते हुए उन्होंने कुछ भी बोलने से परहेज किया ।

मेडिकल हिस्ट्री बतायी और रीजन दिए

इस संबंध में अब्दुल्लाह आजम के अधिवक्ता ज़ुबैर अहमद खान ने बताया बर्थ सर्टिफिकेट का मैटर था इसके अंदर कल एनबीडब्ल्यू इशू हुए थे नेक्स्ट डेट इसमें 16 मई तय थी आज न्यायालय में दोनों अब्दुल्लाह आजम खान साहब और उनकी माता डॉ ताज़ीन फातमा दोनों अपीयर हुए हम लोगों ने एप्लीकेशन लगाएं और न्यायालय को उनके स्वास्थ्य के डॉक्यूमेंट है बताएं, मेडिकल हिस्ट्री बतायी और रीजन दिए कल एक्सएमशन एप्लीकेशन लगी थी कल भी लगी थी तो कल पर्सनल अपीयर ना होने का क्या रीजन था कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वारंट रीकॉल कर लिया और पर्सनल ₹100000 का बांड के लिए कहा है जमा हो गया है, इस मामले में अब अगली तारीख 16 मई तय की गई है जिसमें अब दोनों ही कोर्ट में पेश होंगे ।

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अधिवक्ता ज़ुबैर अहमद ने कहा हमारी तरफ से किसी भी तरह से ट्राईल कोर्ट को हैम्पर नहीं किया जा रहा है जो भी तारीख नियत होती है उस दिन क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है और प्रोग्रेस ऑफ द ट्रायल हमारी वजह से हैम्पर नहीं हुई है।

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