डिजिटल डेस्क : केंद्र ने सोमवार को इस्लाम प्रचारक जाकिर नाइक के नेतृत्व वाले इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर लगे प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ा दिया। नाइक फिलहाल मलेशिया में है। आईआरएफ को पहली बार केंद्र सरकार द्वारा 17 नवंबर 2016 को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) के तहत एक अवैध संगठन घोषित किया गया था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आईआरएफ उन गतिविधियों में शामिल है जो देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं और इसमें शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने और देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बाधित करने की क्षमता है।
गृह मंत्रालय ने कहा कि नाइक के बयान और भाषण आपत्तिजनक और विनाशकारी थे और वह धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा दे रहे थे। नाइक एक विशेष धर्म के युवाओं को भारत और विदेशों में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसा रहा है।
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मंत्रालय ने कहा कि नाइक अंतरराष्ट्रीय उपग्रह टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर के लाखों लोगों को कट्टरपंथी बयान और भाषण देता है। गृह मंत्रालय ने कहा कि इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, उसने यूएपीए के तहत आईआरएफ पर प्रतिबंध को और पांच साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है।