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बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court ) ने शनिवार को राज कुंद्रा (Raj Kundra) को काफी बड़ा झटका देते हुए कुन्द्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिस याचिका मे राज कुन्द्रा ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए अदालत से बीच मे दखल देने की अपील की थी।
राज कुंद्रा के वकील ने मुंबई पुलिस (Bombay Police) की इस कार्रवाई को कानून के हिसाब से अवैध करार दिया था। बता दें की अदालत ने इस मसले में 2 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था और आज अपना जजमेंट दिया है। Bombay High Court Ne Kharij Ki Raj Kundra Ki Zamanat Yachika
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, की ‘मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। जिसके तहत जुलाई की 20 तारीख को कुंद्रा को पुलिस हिरासत में भेज दिया था।’ बता दें की राज और रयान थॉर्प ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के रिमांड ऑर्डर को भी चुनौती दे दी थी और तुरंत रिहाई की मांग भी की थी।
राज कुन्द्रा के वकील की अपील
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राज कुंद्रा ने पुलिस द्वारा अपनी इस गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया था। कुन्द्रा के मुताबिक इसमें CrPC की धारा 41A का उल्लंघन किया गया। जमानत याचिका मे कहा गया कि जिन धाराओं के तहत राज कुंद्रा के वीरुध मामला दर्ज किया है, उनमें अधिकतम 7 साल के दंड का प्रावधान किया गया है। एसी स्थिति मे कानूनी प्रावधानों का पालन न करके कुद्रा को गिरफ्तार करना पूर्णतः अवैध है। कुंद्रा को पुलिस ने 19 July 2021 को अरैस्ट किया था।
राज कुन्द्रा को पुलिस ने नहीं दिया था कोई भी नोटिस
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कोर्ट मे दाखिल की गई याचिका में दावा किया गया था कि इस मामले में पुलिस ने कुन्द्रा को गिरफ्तार करने से पहले धारा 41A के तहत नोटिस जारी नहीं किया था और यह सुप्रीम कोर्ट की ओर से अर्नेश कुमार मामले में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के तहत आवश्यक है। इसके साथ साथ कोरोना वायरस के कारण जेल की स्थिति को ध्यान मे रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। इसी कारण राज कुंद्रा को हिरासत में भेजने के आदेश को रद्द करते हुए उन्हें रिहा कर दिया जाए। Bombay High Court Ne Kharij Ki Raj Kundra Ki Zamanat Yachika
कुल 11 लोगों की इस मामले में हो चुकी है गिरफ्तारी
राज कुन्द्रा पोर्नोग्राफी मामले मे कुंद्रा के खिलाफ पुलिस ने IPC की धारा 292, 293 और सूचना प्रद्योगिकी कानून की धारा 67, 67A और महिलाओं को अभद्र (भद्दे) तरीके से लोगों के सामने पेश करने के खिलाफ कानून के प्रावधानों के तहत कसे दर्ज किया है। पुलिस ने 19 जुलाई को राज कुंद्रा (Raj Kundra), रेयान थॉर्प (Ryan Thorpe) समेत 11 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी की गई थी , बता दें की अदालत ने राज कुन्द्रा और रेयान को 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा है। Bombay High Court Ne Kharij Ki Raj Kundra Ki Zamanat Yachika
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