Wednesday, September 17, 2025
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हो रही है गिरफ्तारी, लग रहा है जुर्माना, लेकिन थूकनेवालों में नहीं है कोरोना का डर

हावड़ा : कोविड प्रोटोकॉल का उल्लघंन करनेवाले यानी जो बिना मास्क के घूम रहे हैं और जो भीड़ में खड़े हैं, उनके खिलाफ पुलिस व प्रशासन दोनों ही सख्त नजर आ रहा है, परंतु उन लोगों का क्या जो लगातार संक्रमण को फैलाने का काम कर रहे हैं। जी हां, हम यहां बात कर रहे हैं सरेआम रोड पर थूकनेवालों की जिनमें संक्रमण का डर जरा भी देखने को नहीं मिल रहा है। पुलिस भी इन लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है। यहां तक कि इन थूकनेवालों ने तो ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज को भी नहीं छोड़ा है। एक या दो मामलों में कार्रवाई होने पर भी उल्लंघनों की संख्या की तुलना में बहुत कम है। एक ओर कोलकाता पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक पुलिस ने गत शनिवार की रात 8 बजे से रविवार की रात 8 बजे तक शहर भर में खुलेआम गुटखा थूकने या 9 लोगों के खिलाफ ‘कार्रवाई’ की है। परंतु हावड़ा का क्या? यहां तो पुलिस द्वारा थूकनेवालों पर कार्रवाई तो दूर बल्कि थूकनेवालों पर कोई कार्रवाई हो भी रही है कि नहीं यह भी जानकारी नहीं है। ‘कार्रवाई करने’ के इन आंकड़ों में पुलिस की लापरवाही की तस्वीर साफ है। बुधवार को शहर का दौरा भी किया गया, जहां हर जगह थूकने की मानों प्रतियोगिता चल रही थी। पुलिस भी एकाध जगह दिखती है, लेकिन वह मूकदर्शक की भूमिका में रहती है। कभी सिग्नल पर खड़ी कार की खिड़की से थूकना, तो कभी सड़क पर खड़े होकर बस का इंतजार करते वक्त, कभी हावड़ा बस स्टैंड पर बस में बैठे-बैठे थूक देना तो कभी रोड पर चलते-चलते। हावड़ा के अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र या प्रशासनिक भवन भी इससे अछूते नहीं हैं।

क्या कहना है डॉक्टरों का : इस बारे में हावड़ा नगर निगम के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के अध्यक्ष डॉ. सुजय चक्रवर्ती ने कहा कि हाइपरथायरायडिज्म की इस चिंताजनक स्थिति में थूकने की इस बुरी आदत से संक्रमण और तेजी से फैल सकता है। क्योंकि, अगर कोई कहीं भी थूकता है, तो उसकी ‘बूंद’ उस क्षेत्र की हवा में लंबे समय तक फैली रहती है। अगर यह नाक और मुंह में चला जाए तो दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। डॉ. दीपक कपूर ने कहा कि सिर्फ कोरोना ही नहीं किसी भी तरह की संक्रामक बीमारी लार से फैल सकती है।

क्या कहता है कानून : इस बारे में कानून क्या कहता है? पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में पुलिस अपराधी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई कर सकती है। गिरफ्तारी के अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मैदान में या खुले में थूकने पर पुलिस अधिनियम के तहत दंडित किया जा सकता है और साथ ही 200 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पुलिस स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों या भीड़-भाड़ वाली जगहों पर थूकने पर पश्चिम बंगाल धूम्रपान निषेध और धूम्रपान न करने वालों और नाबालिगों के स्वास्थ्य के संरक्षण अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज कर सकती है।

क्या कहना है पुलिस का : इस बारे में हावड़ा सिटी पुलिस के डीसी हेडक्वार्टर्स द्युतिमान भट्टाचार्य ने कहा कि थूकनेवालों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो रही है या नहीं उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

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