अडाणी-हिंडनबर्ग मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बाजार नियामक सेबी से कहा कि जांच के लिए 6 महीने का वक्त बहुत ज्यादा है। कोर्ट ने कहा कि हम आपको 6 महीने नहीं दे सकते, हम 3 महीने तक का समय बढ़ा सकते हैं। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इसका विरोध किया। कोर्ट इस मामले पर अब सोमवार यानी 15 मई को सुनावई करेगा।
Adani-Hindenburg | 'SEBI Can't Take Indefinitely Long Period', Supreme Court Says While Hearing Plea Seeking More Time To Complete Probe @padmaaa_shr #SupremeCourt #Adani https://t.co/IvdLI9N4kA
— Live Law (@LiveLawIndia) May 12, 2023
6 महीने के समय की मांग उचित नहीं – सुप्रीम कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने सेबी से कहा कि जांच पूरी करने के लिए 6 महीने के समय की मांग उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि हम 14 अगस्त के आस-पास सुनवाई करेंगे और 3 महीने के भीतर आप जांच पूरी कर लें। सुनावई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) ने कहा,” हमने जो कमिटी बनाई थी उसने अब तक पढ़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि 15 मई को सुनवाई के दौरान सेबी के आवेदन पर विचार करेंगे।
जांच होगी प्रभावित – सुप्रीम कोर्ट
इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कोर्ट से आग्रह किया कि कमेटी की रिपोर्ट को सीलबंद कवर में दाखिल करने की अनुमति न हो। उन्होंने कहा कि अब तक क्या जांच की है, इसका खुलासा करना होगा। इस पर सीजेआई ने कहा कि रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में नहीं है। सीजेआई ने कहा कि ये कोई आपराधिक मुकदमे की जांच से जुड़ा मामला नहीं है, जांच से जुड़ी जानकारी का खुलासा करने से जांच प्रभावित होगी।
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