डूंगरपुर : सादिक़ अली : 2 साल पहले एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को जुर्माना और कठोर कारवास की सज़ा मिली। डूंगरपुर जिले के एक थाना सर्कल के एक गाँव मे स्कूल से परीक्षा देकर अपने घर जा रही एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया।विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि 18 मार्च 2020 को सागवाड़ा थाना सर्कल के माविता गाँव मे कक्षा 10 में पढ़ने वाली एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की । छेड़छाड़ की वारदात युवक ने तब अंजाम दी जब नाबालिग बोर्ड परीक्षा देकर अपने घर अकेली लौट रही थी। मौका पाकर युवक ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की जो नाबालिग की मर्जी के खिलाफ थी।नाबालिग ने युवक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उक्त मामले में पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने शनिवार को आरोपी युवक लसु उर्फ लक्ष्मण मकवाना के खिलाफ अंतिम सुनवाई में दोषी पाया। कोर्ट ने लसु उर्फ लक्ष्मण को 3 साल कठोर कारावास और 40 हज़ार रुपये जुर्माने से दण्डित किया!
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कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला
2 साल पहले एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को जुर्माना और कठोर कारवास की सज़ा मिली। डूंगरपुर जिले के एक थाना सर्कल के एक गाँव मे स्कूल से परीक्षा देकर अपने घर जा रही एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया।विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि 18 मार्च 2020 को सागवाड़ा थाना सर्कल के माविता गाँव मे कक्षा 10 में पढ़ने वाली एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ की वारदात युवक ने तब अंजाम दी जब नाबालिग बोर्ड परीक्षा देकर अपने घर अकेली लौट रही थी। मौका पाकर युवक ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की जो नाबालिग की मर्जी के खिलाफ थी।नाबालिग ने युवक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उक्त मामले में पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने शनिवार को आरोपी युवक लसु उर्फ लक्ष्मण मकवाना के खिलाफ अंतिम सुनवाई में दोषी पाया।कोर्ट ने लसु उर्फ लक्ष्मण को 3 साल कठोर कारावास और 40 हज़ार रुपये जुर्माने से दण्डित किया!