Thursday, November 27, 2025
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एसआईआर पूरी तरह से चुनाव आयोग की जिम्मेदारी – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी में कहा कि एसआईआर का मामला पूरी तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह बात एक याचिका की सुनवाई के दौरान कही। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि देश में कुछ लोग अनधिकृत रूप से रह रहे हो सकते हैं, जो अपनी पहचान उजागर होने के डर से सामने नहीं आना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित पक्षों से कहा कि कम से कम उन लोगों की एक सूची तो उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जो वास्तव में एसआईआर से प्रभावित हुए हैं।

चुनाव आयोग के पास अपना तंत्र है, उसे काम करने दे

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में अन्य राज्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर पूरी तरह से चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और यह उसका विशेषाधिकार (प्रोगेटिव) है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की, ‘हम हर काम अपने हाथ में क्यों लें ? चुनाव आयोग के पास अपना तंत्र है, उसे काम करने दिया जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से सवाल किया कि वे क्यों चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सारे काम अपने नियंत्रण में ले ले।

देश में बिना इजाजत रह रहे लोगों पर कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

वही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देश में कुछ लोग बिना अनुमति के रह रहे हैं। वे सामने आने से डरेंगे क्योंकि उनका नाम मतदाता सूची से हटने पर उनकी पहचान उजागर हो सकती है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे कम से कम 100 ऐसे लोगों की सूची प्रस्तुत करें। जिनका दावा है कि उनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए। लेकिन उन्हें कोई आदेश नहीं मिला। जिसके कारण वे अपील नहीं कर पा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें उन लोगों की एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट चाहिए, जिन्हें यह शिकायत है।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया ये मौखिक सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मौखिक रूप से सुझाव दिया कि वह एक विस्तृत नोट तैयार करे। जिसमें 3.66 लाख हटाए गए नामों और बाद में जोड़े गए 21 लाख नामों का पूरा ब्योरा और उनके कारणों का उल्लेख हो। कोर्ट ने इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए जोर दिया कि एसआईआर चुनाव आयोग का कार्यक्षेत्र है और उसे स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 9 अक्टूबर को तय की है। बता दें कि बिहार चुनावों में एसआईआर का मुद्दा जोर-शोर से छाया हुआ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बेहद अहम मानी जा रही है।

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