लखनऊ : सीबीआई की टीम ने लखनऊ से 45 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में जालसाज अशोक कुमार पाठक को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने जांच में पाया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को धोखाधड़ी करके बेचने के मामले में अशोक ने फर्जी हस्ताक्षर किए थे।
इस मामले में अशोक कुमार पाठक के खिलाफ 2016 में दर्ज एफआईआर दर्ज कराई थी। जिस पर सीबीआई जांच कर रही थी। जांच में अशोक कुमार दोषी पाए गए। उनपर आरोप हैं कि उन्होंने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की 300 बीघा जमीन के फर्जी कागजात बनाकर अपने नाम करवा लिया। जिसके बाद अशोक कुमार पाठक ने फर्जी हस्ताक्षर करके इस जमीन को बेच दिया।
पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की 300 बीघा जमीन के फर्जी कागजात बनाने का आरोप
सीबीआई की जांच में अशोक कुमार पर या आरोप मिले हैं कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की 300 बीघा जमीन के फर्जी कागजात बनाकर अपने नाम करवा लिया। जिसके बाद अशोक कुमार पाठक ने फर्जी हस्ताक्षर करके इस जमीन को बेच दिया। सीबीआई ने मुतवल्ली के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर जमीन हड़पने का की जांच शुरू की गई थी।
अमीनाबाद में अवैध निर्माण पर चल चुका है बुलडोजर
बीते 5 मई को लखनऊ के विख्यात अमीनाबाद में पार्क में बने अवैध निर्माण पर गुरुवार को नगर निगम का बुलडोजर चला। यहां के अमीनाबाद पार्क प्रांगण में प्राचीन हनुमान मंदिर की आड़ में अवैध मार्केट बनाया जा रहा था। नगर निगम जोन-वन क्षेत्र में मंदिर के आड़ में बन रहे अवैध मार्केट पर बुलडोजर चलाया गया है।
पार्षद सुनीता सिंघल और उनके पति विनोद कृष्ण सिंघल अवैध निर्माणों की शिकायत कर रहे थे। अशोक पाठक ने हनुमान मंदिर की आड़ में पार्क में अवैध तरीके से मार्केट बनाई थी। यहां अमीनाबाद के पुराने हनुमान मंदिर परिसर में बुलडोजर चला कर कभी भू-माफिया घोषित अशोक पाठक के अवैध मार्केट को जमींदोज कर दिया गया है।
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