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Voton Ki Counting Ke Liye Elcetion Commision Ne Rakhi Shartein
5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम दो मई को आएंगे। जिसके लिए चुनाव आयोग ने काउंटिंग हॉल में जाने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए 2 शर्तें निर्धारित की हैं। जिसमें से किसी 1 का पूर्ण होना अनिवार्य है। Voton Ki Counting Ke Liye Elcetion Commision
चुनाव आयोग की पहली शर्त – कैंडिडेट को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हो। चुनाव आयोग की दूसरी शर्त – कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव होनी चाहिए। चुनाव आयोग (EC) ने 28 अप्रैल को काउंटिंग के लिए नई गाइडलाइंस (Guidelines) जारी कीं।
काउंटिंग केंद्रों पर भीड़ रोकने का प्रयास
जारी की गयी गाइडलाइन्स के अनुसार, काउंटिंग केंद्रों पर भीड़ इकठ्ठा नही की जा सकती। लेकिन अगर उम्मीदवारों का काउंटिंग एजेंट संक्रमित हो जाता है तो वह उसके स्थान पर दूसरा एजेंट नियुक्त कर सकते है। Voton Ki Counting Ke Liye Elcetion Commision
दो मई को असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल तथा पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित किये जायेंगे। इसके साथ ही कई राज्यों में विधानसभा तथा लोकसभा उपचुनाव के परिणाम भी इसी दिन आएंगे। वोटों की गणना सुबह 8 बजे शुरू होगी।
काउंटिंग हॉल में जाने के लिए होनी चाहिए कोरोना रिपोर्ट निगेटिव
गाइडलाइन्स में बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट या एजेंट काउंटिंग हॉल में जाने की इच्छा रखता है, उसको अपनी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट (RT-PCR) दिखानी होगी। साथ ही रिपोर्ट 48 घंटे से अधिक पुरानी न हो।
टीके के दोनों डोज लेने का प्रूफ भी दिखाया जा सकता है। इलेक्शन ऑफिसर उम्मीदवारों तथा उनके एजेंट्स का कोरोना टेस्ट कराने की जिम्मेदार इलेक्शन ऑफिसर की होगी।
इसी सप्ताह में मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के नियमों को लेकर सवाल उठाए थे । जिसके चलते इलेक्शन कमीशन 30 अप्रैल (शुक्रवार) को हाईकोर्ट के समक्ष उन कदमों की जानकारी रखेगा जो उसने कोरोना से सुरक्षित काउंटिंग के लिए उठाए हैं।
नहीं निकाल सकेंगे जीत के बाद जुलूस
Voton Ki Counting Ke Liye Elcetion Commision
इलेक्शन कमीशन ने 27 अप्रैल (मंगलवार) को यह स्पष्ट कर दिया था कि परिणाम आने के बाद जीत के जुलूस नहीं निकाले जायेंगे, क्योंकि जुलूस में अत्यधिक भीड़ होती है जिससे संक्रमण फैलने का खतरा है।
अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए भी सिर्फ दो ही लोग जा सकेंगे। काउंटिंग एजेंट्स तथा कैंडिडेट्स के लिए पीपीई किट्स भी केंद्रों पर उपलब्ध होंगी। 2 एजेंट्स में 1 का पीपीई किट में होना अनिवार्य होगा।
काउंटिंग केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही वहां पर वेंटिलेशन रखना भी आवश्यक होगा। काउंटिंग हॉल में टेबल तथा सिटिंग अरेंजमेंट भी कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक ही किया जाएगा। स्टाफ को फेस मास्क, ग्लब्स तथा सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे।
Written By : Aarti
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