नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर उस हलफनामे पर असंतोष व्यक्त किया है, जिसमें कहा गया था कि पिछले साल दिसंबर में दिल्ली धर्म संसद के दौरान कोई अभद्र भाषा नहीं दी गई थी। धर्म संसद में कथित हेट स्पीच मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को बेहतर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया.दरअसल, दिल्ली में 19 दिसंबर को हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित धर्म संसद कार्यक्रम को लेकर पुलिस की ओर से दाखिल जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने सफाई मांगी है. पुलिस ने हाल ही में एक हलफनामा दायर कर कहा था कि वहां कोई अभद्र भाषा नहीं बोली गई। हिंदू समुदाय के हित की बात की गई। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए पूछा कि यह सब इंस्पेक्टर रैंक के जांच अधिकारी का है या डीसीपी का।
इसके बाद दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए एएसजी यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नटराज ने कहा कि हम इस पर दोबारा गौर करेंगे और नया हलफनामा दाखिल करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एक नया बेहतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए दो हफ्ते का समय दिया और इस मामले में अगली सुनवाई 9 मई को होगी.
दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में क्या कहा?
दरअसल, इसी महीने 14 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि दिल्ली धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की बात नहीं है. अपनी जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि धर्मों की बारीकियों पर चर्चा की गई थी लेकिन किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई अभद्र भाषा नहीं दी गई थी। दक्षिण पूर्वी दिल्ली की पुलिस उपायुक्त ईशा पांडे ने अपने हलफनामे में कहा कि दो व्यक्तियों, एसक्यूआर इलियास और फैसल अहमद ने कथित अभद्र भाषा की शिकायत दर्ज कराई थी। इन दोनों ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि पिछले साल दिसंबर में गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास बनारसीदास चांदीवाला सभागार में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अभद्र भाषा के जरिए लोगों की भावनाओं को भड़काया गया था. इससे इलाके में दहशत फैल गई।
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इस शिकायत के बाद जब पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू की। पुलिस द्वारा धर्म संसद के वीडियो और अन्य सामग्रियों की गहन जांच में पाया गया कि किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कोई अभद्र भाषा नहीं दी गई थी। इसलिए पुलिस ने सभी शिकायतों की जांच पूरी की और उन्हें निराधार पाया। इस वजह से आगे की कार्रवाई रोक दी गई है।