वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में मिली शिवलिंग जैसी रचना के वैज्ञानिक परीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (19 मई) को रोक लगा दी। अब मुख्य मामले के साथ आगे की सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वैज्ञानिक जांच के आदेश पर मस्ज़िद कमेटी ने रोक लगाने की मांग की थी। यूपी सरकार ने भी मामले को बारीकी से देखने की ज़रूरत बताई। सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी का पक्ष रख रहे वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि सोमवार से वैज्ञानिक परीक्षण शुरू हो जाएगा। ऐसे में इस पर रोक जरूरी है, मामले में सिविल मुकदमे से जुड़े नियमों का पालन नहीं हो रहा है। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि हमें एएसआई (ASI) ने रिपोर्ट दी है कि जगह को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।
इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा हम भी एएसआई से रिपोर्ट ले सकते हैं। सरकार को भी विचार करने दीजिए कि क्या तरीके अपनाया जा सकता है। हम बाद में सुनवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं क्योंकि सभी पक्षों ने इसे स्वीकार भी किया है। अभी हाई कोर्ट के आदेश की समीक्षा की ज़रूरत है, ऐसे में इस पर अमल न हो।
Gyanvapi mosque: SC defers scientific survey of "Shivling"
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— ANI Digital (@ani_digital) May 19, 2023
मामला क्या है ?
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई को अत्याधुनिक तकनीक जैसे कि कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक जांच का इस्तेमाल कर ज्ञानवापी मस्जिद में मिली उस संरचना के प्राचीन होने का पता लगाने का आदेश दिया था, जिसके शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसके तहत मई 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में किए गए सर्वे के दौरान मिली संरचना की ‘कार्बन डेटिंग’ सहित अन्य वैज्ञानिक जांच कराने की अपील संबंधी याचिका खारिज कर दी गई थी।
क्या है मुस्लिम पक्ष की मांग ?
अहमदी ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील लंबित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर, ज्ञानवापी मस्जिद में मिली उस संरचना की उम्र निर्धारित करने का आदेश दिया था। जिसके ‘शिवलिंग’ होने का दावा किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया था। जिसके तहत मई 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में किए गए सर्वे के दौरान मिली संरचना की कार्बन डेटिंग सहित अन्य वैज्ञानिक परीक्षण कराने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश को ‘शिवलिंग’ का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने के हिंदू पक्ष के अनुरोध पर कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सात अगस्त तक टली
शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में संबंधित निर्देशों का क्रियान्वयन अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगा और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई सात अगस्त तक के लिए टाल दी है। तब तक कार्बन डेटिंग पर रोक जारी रहेगी। इससे पहले, सुनवाई में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी की दलीलों का संज्ञान लिया था और याचिका को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी।
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