मुंबईः इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान को जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में दोपहर 3 बजे सुनवाई शुरू हुई। आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने एनसीबी की तरफ से दलील दीं।
उन्होंने कहा कि आर्यन को जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। एएसजी ने कहा कि आर्यन पिछले कुछ सालों से नियमित ड्रग्स ले रहे हैं। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे कई लोगों को ड्रग्स उपलब्ध कराते रहे हैं। जिस तादाद में ड्रग्स की मात्रा मिली है, उससे साफ है कि वह नशा तस्करों के संपर्क में रहे हैं।
एएसजी ने सवाल उठाया कि ये बात बार-बार पूछी जा रही है कि हमने ड्रग सेवन की जांच नहीं की है। जब उन्होंने इसका सेवन नहीं किया तो जांच का का सवाल ही नहीं है? यह केस इस बात को लेकर है कि आर्यन के पास ड्रग्स पाई गई है।
ASG बार-बार पूछे जाने का सवाल उठाता है कि क्या हमने नशीली दवाओं के उपयोग के लिए परीक्षण किया है। जब उन्होंने सेवन नहीं किया तो जांच का सवाल नहीं आता? आर्यन के खिलाफ ड्रग्स रखने का मामला दर्ज किया गया था।
आर्यन के वकील ने एक दिन पहले कही ये बात
कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अगर एएसजी एक घंटे के भीतर अपनी दलील पूरी कर लेता है तो गुरुवार को मामले पर फैसला लिया जाएगा। इससे पहले दो दिन की सुनवाई में आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा के वकीलों ने अपनी ओर से बात की।
सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि आर्यन खान को हिरासत में लेने का कोई कारण नहीं बताया गया. इसके अलावा, आर्यन के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था, इसलिए उसे गिरफ्तार करना पूरी तरह से गलत था। मंगलवार को बहस के दौरान पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि आर्यन खान एक छोटा लड़का है, इसलिए उसे जेल के बजाय सुधार केंद्र भेजा जाना चाहिए।
शुक्रवार तक हो सकता है फैसला
23 वर्षीय आर्यन को 3 अक्टूबर को एनसीबी अधिकारियों द्वारा एक क्रूज शिप पार्टी पर छापा मारने के बाद गिरफ्तार किया गया था। आर्यन फिलहाल एक अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट के साथ आर्थर रोड जेल में बंद है। मूनमून धमीचा जबकि बैकुला महिला जेल में है। यदि कानूनी विशेषज्ञों पर भरोसा किया जाता है, तो न्यायाधीश समय की कमी का उल्लेख करता है या समय के साथ साक्ष्य और अन्य दस्तावेजों को पढ़ता है। ऐसे में फैसला सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर अभी ऐसा होता है तो शुक्रवार को आर्यन की जमानत पर फैसला हो सकता है।
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जमानत नहीं मिली तो 15 नवंबर तक जेल में रहेगा आर्यन
आर्यन को जमानत नहीं मिली तो उसकी न्यायिक हिरासत बढ़ जाएगी। कोर्ट 30 और 31 अक्टूबर को बंद है। उसके बाद 1 नवंबर से दिवाली की छुट्टी शुरू हो रही है। नतीजतन, बॉम्बे हाईकोर्ट 12 नवंबर तक बंद रहेगा। 13 और 14 नवंबर को कोर्ट में फिर शनिवार-रविवार की छुट्टियां होंगी। ऐसे में कोर्ट में अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी.