Tuesday, April 15, 2025
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लखनऊ में 10 फरवरी तक लागू रहेगी धारा 144, जानिए किन चीजों का होगा प्रतिबंध

राजधानी लखनऊ में 10 फरवरी तक धारा 144 बढ़ा दी गई है। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोर्डिया ने बुधवार को यह आदेश जारी किया। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक कोविड, मकर संक्रांति, 26 जनवरी समेत आगामी त्यौहारो के चलते धारा 144 बढ़ाई गई है। इसके अलावा राजनैतिक दलों, किसान संगठनों, विभिन्न संगठनों के धरना और प्रदर्शन से शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका के चलते भी धारा 144 को बढ़ाया गया है।

गौरतलब है कि पिछले महीने सरकार की तरफ से जारी आदेश में धारा 144 को 10 जनवरी 2023 तक बढ़ा दिया गया था। आदेश में कहा गया था कि चीन समेत अन्य देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए राजधानी लखनऊ में भी विशेष सतर्कता जरूरी है।

किन चीजों की होगी मनाही

जेसीपी पीयूष मोर्डिया के मुताबिक विधानसभा के आसपास किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन पर रोक रहेगी।

किसी भी तरह के ज्वलनशील प्रदार्थ लाने पर रोक।

घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी समेत प्रदर्शन में शामिल संभावित वाहनों पर रोक।

हाईकोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक ही लाउडस्पीकर इस्तेमाल हो सकते हैं।

सड़क पर पूजा, नमाज़,धार्मिक आयोजनों पर रोक।

सोशल मीडिया पर अफवाह या भड़काऊ पोस्ट पर होगी कार्यवाही।

सावधानी बरतनी जरूरी, नोएडा में भी लगी है धारा 144

इससे पहले नोएडा पुलिस ने आगामी राष्ट्रीय कार्यक्रमों और त्योहारों के मद्देनजर गौतम बौद्ध नगर में 31 जनवरी तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी थी। आदेश में कहा गया था कि कोविड-19 के मद्देनजर जारी दिशा-निर्देशों पर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है।

आदेश में कहा गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए और सभी समारोहों के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि उस समय, पार्टी के विभिन्न नेताओं, किसान संघों और लखनऊ में अन्य विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर धारा 144 लागू की गई थी। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जा रहा है।

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