कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को नए पासपोर्ट के लिए 3 साल की एनओसी दी है। बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि अगर राहुल गांधी को नए पासपोर्ट मामले में एनओसी दिया जाता है तो नेशनल हेराल्ड केस की जांच प्रभावित हो सकता है। एनओसी मिलने की वजह से राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पर बना सस्पेंस भी खत्म हो गया है।
सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था विरोध
सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं। ऐसे में विदेश जाने पर जांच प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमें राहुल गांधी के विदेश जाने से कोई आपत्ति नहीं है लेकिन वापस लौटने की गारंटी होनी चाहिए। राहुल गांधी तय समय के अंदर ही भारत लौटने चाहिए। नेशनल हेराल्ड मामला सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ स्वामी की एक निजी आपराधिक शिकायत पर आधारित है, जिसमें उन पर धोखाधड़ी, साजिश और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया है।
Delhi Court grants no objection for issuance of fresh passport to Congress leader Rahul Gandhi.
Court says that the NOC will be valid for 3 years. He prayed that the same be granted for 10 years. #DelhiCourt #RahulGandhi #Passport pic.twitter.com/R5SMieibpE
— Live Law (@LiveLawIndia) May 26, 2023
राहुल गांधी को पड़ी एनओसी की जरूरत
राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद राहुल ने राजनयिक यात्रा दस्तावेज लौटा दिए थे। यही वजह है कि राहुल ने ‘सामान्य पासपोर्ट’ हासिल करने के लिए एनओसी पाने को अदालत का रुख किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘उपनाम’ के बारे में टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता की सजा को सस्पेंड कर दिया गया है।
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