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देश में संक्रमण की दूसरी लहर इतनी बेकाबू हो चुकी है कि अब यहां पर मेडिकल उपकरणों की किल्लत होने लगी है आए दिन हमें अस्पतालों में बेड वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी की खबरें मिल रही हैं जिससे न जाने अब तक कितने मरीज अपनी जान गवा चुके हैं।
जिस पर अब कोर्ट ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है केंद्र सरकार के साथ-साथ कोर्ट राज्य सरकार को भी जमकर फटकार लगा था नजर आ रहा है और उनसे लगातार समस्याओं को निपटाने के लिए कह रहा है।
ऑक्सीजन कमी की सबसे ज्यादा समस्या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखी जा रही है जिसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पूरी तरह से सख्ती बरतते दिख रहा है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा राज्य में ऑक्सीजन की सप्लाई की देखरेख कर रहे केंद्रीय अवसरों के खिलाफ जारी किए गए अवमानना नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी।
हाईकोर्ट के नोटिस को केंद्र ने दी चुनौती
हाई कोर्ट द्वारा जारी की गई नोटिस को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अफसरों को जेल भेजने या उन पर अवमानना का केस दर्ज करने से ऑक्सीजन की समस्या दूर नहीं होगी लेकिन साथ ही कोर्ट ने केंद्र से यह भी पूछा कि इस समस्या का हल क्या है और कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मरीज अपनी जान गवा रहे हैं यह नेशनल इमरजेंसी है इसमें कोई शक नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र से कहा कि मुंबई के प्रयासों को देखते हुए दिल्ली को पूरी ऑक्सीजन देने की कोशिश की जाए जिसके लिए कोर्ट ने केंद्र को करीब 20 घंटे का वक्त दिया है और कहा कि दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का प्लान अगली सुनवाई में बताएं।
अवमानना का नोटिस बेहद दुर्भाग्यपूर्ण।
दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से अधिकारियों पर अवमानना का नोटिस जारी करने के विषय में केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस महामारी के वक्त में केंद्र और उसके अधिकारी अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहे हैं और वह लगातार इस समस्या को निपटाने में जुटे हुए हैं ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अवमानना का नोटिस जारी करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।
सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई पर केंद्र से पूछे सवाल
हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी ऑक्सीजन समस्या पर पूरी सख्ती बरत रहे हैं और केंद्र पर लगातार निशाना साधते नजर आ रहे हैं जिसके चलते ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर पूर्व इन मरीजों के इलाज के लिए दिए गए निर्देशों का पालन न किए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया था और साथ ही अफसरों को कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश भी दिए गए थे।
लेकिन जब केंद्र हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दो चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि आप लोग सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रहे हैं इसलिए यह करने के बजाय हमें सिर्फ ऑक्सीजन की मांग और उसकी सप्लाई के बारे में जानकारी दें और इस समस्या से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है इसकी जानकारी साझा करें।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र से यह भी कहा कि महामारी ने पूरे देश में महाकाल मचा रखा है जिसके चलते आपको इस समस्या से निपटने और ऑक्सीजन सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए रास्ते तलाशने होंगे क्योंकि अब हम दिल्ली के लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं।
Written By : Shruti Dixit
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