डिजिटल डेस्क : NEET PG काउंसलिंग 2021, EWS, OBC कोटा पर SC का फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को NEET OBC, EWS कोटा मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि इसी सत्र से आरक्षण लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब काउंसलिंग का रास्ता खुला है।
नीट ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोटा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने माना है कि इसी सत्र से आरक्षण लागू होगा. कोर्ट के आज के फैसले के बाद काउंसलिंग का रास्ता साफ होता दिख रहा है। इस सत्र में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए सरकार की योजना को मंजूरी देने का काम किया. इतना ही नहीं नीट पीजी के छात्रों को राहत इसलिए मिली है क्योंकि अब काउंसलिंग की राह आसान होने लगी है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस सत्र के लिए सरकार की 27 फीसदी ओबीसी संरक्षण परियोजना को मंजूरी देने का काम किया है. इसका मतलब यह है कि ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए अखिल भारतीय कोटे का 27 प्रतिशत सीटों पर आरक्षित होगा।
कोर्ट के फैसले के बाद नीट पीजी काउंसलिंग और दाखिले का रास्ता साफ नजर आ रहा है। हाल ही में रेजिडेंट डॉक्टरों ने काउंसलिंग की मांग को लेकर काफी देर तक धरना दिया, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। इसकी चर्चा पूरे देश में है।
कहा जा रहा है कि एमसीसी कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद काउंसलिंग की तारीख की घोषणा कर सकती है। यहां अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द शुरू होनी चाहिए. यह राष्ट्रीय हित में है क्योंकि देश वर्तमान में रेजिडेंट चिकित्सकों की भारी कमी से गुजर रहा है।
Read more : जम्मू-कश्मीर मुठभेड़: बडगाम में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी ढेर
सुप्रीम कोर्ट ने इस सत्र के लिए जारी आरक्षण को मंजूरी दे दी है और कहा है कि अगले सत्र के लिए कोटा सीटों के आरक्षण के मामले में अदालत मार्च में सुनवाई करेगी.