दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक बार फिर कोर्ट से राहत नहीं मिली। उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। अब जानकारी सामने आ रही है कि वह हाईकोर्ट का रूख करेंगे। ईडी ने सिसोदियो को नौ मार्च को शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था।
वहीं सिसोदिया के साथ आरोपी बनाए गए राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा की जमानत याचिकाओं पर आदेश को छह मई तक के लिए टाल दिया है। इससे पहले 26 अप्रैल को कोर्ट ने ईडी द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुनाना था लेकिन इसे आज तक (28 अप्रैल) के लिए टाल दिया गया था।
कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ाई
बता दें कि आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को ईडी ने 9 मार्च को मामले में गिरफ्तार किया था। आज कोर्ट ने इसी मामले में सिसोदिया की तरफ से दाखिल जमानत याचिका ख़ारिज की है। वहीं इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने ही सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 12 मई तक के लिए बढ़ा दिया था। आप नेता मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने कई दौर की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मनीष सिसोदिया ने
मनीष सिसोदिया को ईडी की हिरासत में भेजते हुए अदालत ने कहा था कि आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में सिसोदिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी उचित है। ईडी ने आरोप लगाया है कि कुछ निजी कंपनियों को 12% का थोक व्यापार लाभ देने की साजिश के तहत आबकारी नीति लागू की गई थी।
मनीष सिसोदिया ने 14 फोन नष्ट किए
एजेंसी ने यह भी कहा था कि एक साजिश थी जिसे थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन देने के लिए साउथ ग्रुप के साथ विजय नायर और अन्य व्यक्तियों द्वारा समन्वित किया गया था। यह तर्क दिया गया कि विजय नायर दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की ओर से कार्य कर रहे थे। सबूत नष्ट करने पर ईडी ने कहा है कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन नष्ट किए, जिनमें से केवल दो बरामद किए गए। यह भी कहा गया कि आप नेता ने सिम कार्ड और फोन का इस्तेमाल किया जो अन्य व्यक्तियों के नाम से खरीदे गए थे।
#UPDATE | AAP leader and former Delhi Deputy CM Manish Sisodia to approach Delhi High Court, challenging Rouse Avenue Court's order of dismissing his bail plea in a money laundering related to the alleged excise scam. https://t.co/vnIGccBps6
— ANI (@ANI) April 28, 2023
सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को बनाया आरोपी
वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि सीबीआई को यह बताना चाहिए कि जांच पूरी हुई है या नहीं ? फिर जब कोर्ट ने सीबीआई के वकील से यह सवाल किया तो उन्होंने बताया कि जांच पूरी हो गई है। बता दें कि सीबीआई ने 25 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी बताते हुए नामजद किया था। कोर्ट अब इस मामले में 12 मई को अगली सुनवाई करेगा।
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