दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक की राहत देते हुए कहा कि वह इस दौरान पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया।
हाईकोर्ट ने शर्त लगाते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया इस दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे। उन्हें सिर्फ अपने परिवार से बात करने की इजाजत है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा कि वो मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अदालत ने मनीष सिसोदिया को पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट शनिवार शाम तक जमा करने को कहा है और साथ ही वो पुलिस हिरासत में उनसे मिल सकते हैं, दरअसल सिसोदिया ने पत्नी की सेहत का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी।
Liquor Policy: Delhi High Court Allows Manish Sisodia To Meet His Wife For One Day, Bars Him From Interacting With Media Or Using Phone #ManishSisodia https://t.co/7KWcMUaTSG
— Live Law (@LiveLawIndia) June 2, 2023
क्या दलील दी गई थी ?
दिल्ली हाईकोर्ट में शराब नीति मामले को सुनवाई हुई थी। इस दौरान सिसोदिया के वकील ने बताया था कि यह नीति तब वापस ली गयी। जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने शराब की दुकानों को निषिद्ध क्षेत्रों में खोलने की अनुमति नहीं दी थी, जिसके कारण नुकसान हुआ।
मनीष सिसोदिया पर क्या आरोप है ?
ईडी ने आप नेता मनीष सिसोदिया पर शराब नीति में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया है। ईडी का दावा है कि आबकारी नीति में बदलाव करते हुए गड़बड़ी की गई और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिए गए। इसमें सिसोदिया ने मुख्य भूमिका निभाई क्योंकि उनके पास ही आबकारी विभाग का प्रभार भी था।
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