रेप केस में सजा काट रहे भाजपा से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। आपको बताते चले कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत दी है।
कोर्ट ने यह राहत सेंगर की बेटी की शादी के मद्देनजर दी है। बताते चलें कि सेंगर ने अपनी बेटी की शादी के आधार पर अंतरिम जमानत व सजा के निलंबन के लिए अर्जी दायर की थी। इससे पहले पिछली सुनवाई में सेंगर की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता कन्हैया सिंघल ने बताया था कि पूर्व बीजेपी विधायक की बेटी की शादी कार्यक्रम 18 जनवरी को शूरू हो रहा है और आठ फरवरी को शादी होगी।
कुलदीप सेंगर के तथ्यों को वेरिफाई करें सीबीआई
सुनवाई के दौरान जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने शादी के लंबे कार्यक्रम पर चिंता जताते हुए कहा था कि शादी को कम समय में भी निपटाया जा सकता है। इस पर सेंगर पक्ष के वकील ने कहा कि यह तारीख पुजारी द्वारा तय की गई है और बतौर पिता सेंगर के ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं। इस पर कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह सेंगर के तथ्यों को वेरिफाई करें और कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें।
कुलदीप सेंगर की अपील पहले से ही उच्च न्यायालय में लंबित
उन्नाव दुष्कर्म मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सेंगर की अपील पहले से ही उच्च न्यायालय में लंबित है। सेंगर ने ट्रायल कोर्ट के 16 दिसंबर, 2019 के उस फैसले को रद्द करने की मांग की है, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था। सेंगर ने 20 दिसंबर, 2019 के उस आदेश को रद्द करने की भी मांग की है, जिसमें उन्हें शेष जीवन के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी।
पांच मामले लखनऊ अदालत से दिल्ली की अदालत में हुए स्थानांतरित
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्नाव से मामले को दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के बाद 5 अगस्त, 2019 को शुरू हुई सुनवाई को दिन-प्रतिदिन के आधार पर चलाया गया। शीर्ष अदालत ने दुष्कर्म पीड़िता की ओर से तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र पर संज्ञान लेते हुए 1 अगस्त, 2019 को हुए उन्नाव मामले से संबंधित दर्ज पांच मामलों को लखनऊ अदालत से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करते हुए दैनिक आधार पर सुनवाई तय की थी।
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