डिजिटल डेस्क : पाकिस्तान की एक अदालत ने पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना और उनकी बहन फातिमा जिन्ना की संपत्ति और अन्य सामानों की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है।सिंध उच्च न्यायालय (SHC) के एक आदेश के बाद मंगलवार को सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति फहीम अहमद सिद्दीकी की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। अदालत ने यह आदेश जिन्ना और उनकी बहन के बैंक खातों में शेयर, गहने, वाहन और पैसे समेत संपत्ति से जुड़े 50 साल पुराने एक मामले पर सुनवाई के दौरान दिया।
पाकिस्तान की स्थापना के एक साल बाद सितंबर 1948 में जिन्ना की मृत्यु हो गई। फातिमा का 1967 में कराची में निधन हो गया था। न्यायमूर्ति जुल्फिकार अहमद खान की अध्यक्षता वाली एसएचसी की एक पीठ ने सुनवाई के दौरान देखा कि भाई-बहनों में सूचीबद्ध सभी कीमती सामान और संपत्ति, जो स्पष्ट रूप से गायब थी, अभी तक नहीं मिली है।
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पिछली रिपोर्ट में उल्लिखित कई अन्य आइटम नवीनतम तैयार सूची से गायब थे। फातिमा के रिश्तेदार हुसैन वलीजी ने याचिका दायर की है।